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जौनपुर: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुष्कर्म के आरोपी को जिला अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने 27 जनवरी 2016 को सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Nov 2, 2019, 9:40 AM IST

जौनपुरः मड़ियाओं थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के पास 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि बच्ची को टॉफी, बिस्कुट खिलाने के बहाने से स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी.

जानकारी देते अधिवक्ता.

टॉफी का लालच देकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म
आरोपी ने सात वर्षीय मासूम के साथ 27 जनवरी 2016 को दुष्कर्म कर हत्या करके फेंक दिया गया था. पुलिस ने जांच करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया था. इसकी सुनवाई जिला दीवानी कलेक्ट्रेट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने करते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. बताया जाता है कि सजायाफ्ता दीपक जायसवाल मुम्बई में अपने मालिक की हत्या कर रिहाई पर घर वापस आया था. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

पढे़ं- जौनपुर में धरने पर बैठी बीएलओ बोली- सम्मान दो या फिर ले लो जान

पीड़िता के सरकारी अधिवक्ता आनंद ने बताया कि जनवरी 2016 में सात वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंक दिया था. शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने आरोपी को आजीवन कारावास और 105500 रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया.

जौनपुरः मड़ियाओं थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के पास 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि बच्ची को टॉफी, बिस्कुट खिलाने के बहाने से स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी.

जानकारी देते अधिवक्ता.

टॉफी का लालच देकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म
आरोपी ने सात वर्षीय मासूम के साथ 27 जनवरी 2016 को दुष्कर्म कर हत्या करके फेंक दिया गया था. पुलिस ने जांच करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया था. इसकी सुनवाई जिला दीवानी कलेक्ट्रेट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने करते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. बताया जाता है कि सजायाफ्ता दीपक जायसवाल मुम्बई में अपने मालिक की हत्या कर रिहाई पर घर वापस आया था. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

पढे़ं- जौनपुर में धरने पर बैठी बीएलओ बोली- सम्मान दो या फिर ले लो जान

पीड़िता के सरकारी अधिवक्ता आनंद ने बताया कि जनवरी 2016 में सात वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंक दिया था. शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने आरोपी को आजीवन कारावास और 105500 रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया.

Intro:जौनपुर | मड़ियाओं थाना क्षेत्र स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में 7 वर्षीय अबोध बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने के आरोप में
अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाया. बताया जाता है कि बच्ची को टॉफी बिस्कुट खिलाने के बहाने से ले जाकर स्वामी विवेकानंद स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दिया.

Body:वीओ - जौनपुर मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम बच्ची से 27 जनवरी 2016 को दुष्कर्म कर हत्या करने फेंक दिया गया था.जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए पोस्को एक्ट के तहत दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया था. जिसकी सुनवाई जिला दीवानी कॉलेक्ट्रेट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाया. सजायाफ्ता दीपक जायसवाल मुम्बई में अपने मालिक की हत्या कर रिहाई पर घर वापस आया था. मासूम को अकेले खेलते देख टॉफी- बिस्कूट दिलाने के बहाने ले जाकर मुंह बंद कर दुष्कर्म किया.


Conclusion:पीड़िता के सरकारी अधिवक्ता आनंद ने बताया कि जनवरी 2016 में सात वर्ष की मासूम के साथ मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल में दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंक दिया था. जिसके बाद पास्कों के तहत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी आज अपर सत्र न्यायाधीश ने रवि यादव ने आजीवन कारावास एवं ₹105500 का जुर्माना सुनाया है. हमारा प्रयास था कि इसे फांसी की सजा दिलाई जाए पर कोर्ट इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में ना रखते हुए आजीवन करावास दिया.

बाईट - अधिवक्ता आनंद ( पीड़िता अधिवक्ता)

Notes - खबर रैप से भेजी गई है.

Thanks & Regards
Surendra Kumar Gupta
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