जौनपुरः मड़ियाओं थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के पास 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि बच्ची को टॉफी, बिस्कुट खिलाने के बहाने से स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी.
टॉफी का लालच देकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म
आरोपी ने सात वर्षीय मासूम के साथ 27 जनवरी 2016 को दुष्कर्म कर हत्या करके फेंक दिया गया था. पुलिस ने जांच करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया था. इसकी सुनवाई जिला दीवानी कलेक्ट्रेट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने करते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. बताया जाता है कि सजायाफ्ता दीपक जायसवाल मुम्बई में अपने मालिक की हत्या कर रिहाई पर घर वापस आया था. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
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पीड़िता के सरकारी अधिवक्ता आनंद ने बताया कि जनवरी 2016 में सात वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंक दिया था. शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने आरोपी को आजीवन कारावास और 105500 रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया.