जौनपुरः जफराबाद स्थित जमैथा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह चर्चित हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई. इसमें हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों में से चार को दफा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो को पर्याप्त साक्ष्य न होने पर बरी कर दिया गया. राजेश सिंह की हत्या 17 सितम्बर 2014 को जमैथा में हुई थी.
17 दिसंबर 2014 में हुई थी ब्लॉक प्रमुख की हत्या
जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा में 17 दिसंबर 2014 को रात लगभग 9 बजे के आसपास कार से जाते समय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या वर्चस्व को लेकर हुई थी. इसमें 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रहा थी. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गवाहों के बयान के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिन प्रतिदिन सुनवाई की गई.
पढ़ें- जौनपुर: सर्राफा दुकान पर करोड़ों की लूट मामले में 'आप' कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
कोर्ट ने राजेश सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों आनंद यादव, बृजेश मौर्य, मनोज सिंह और रजनीकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो आरोपियों दीपक उर्फ पप्पू यादव और शेर बहादुर को सुबूत न होने के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान ने बताया कि राजेश सिंह हत्याकांड में यह टीएफसी फर्स्ट एकता कुशवाहा द्वारा फैसला सुनाया गया. इसमें 4 अभियुक्तों को दफा 302 के अपराध में दोषी पाया हैं. सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है.