ETV Bharat / state

जौनपुर: चर्चित ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चर्चित हत्याकांड का फैसला कोर्ट ने सुना दिया. 17 दिसंबर 2014 को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो अभियुक्तों को पर्याप्त सुबूत न होने के कारण बरी कर दिया.

ब्लॉक प्रमुख हत्या कांड में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा.
author img

By

Published : Nov 6, 2019, 11:43 AM IST

जौनपुरः जफराबाद स्थित जमैथा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह चर्चित हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई. इसमें हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों में से चार को दफा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो को पर्याप्त साक्ष्य न होने पर बरी कर दिया गया. राजेश सिंह की हत्या 17 सितम्बर 2014 को जमैथा में हुई थी.

ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा.

17 दिसंबर 2014 में हुई थी ब्लॉक प्रमुख की हत्या
जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा में 17 दिसंबर 2014 को रात लगभग 9 बजे के आसपास कार से जाते समय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या वर्चस्व को लेकर हुई थी. इसमें 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रहा थी. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गवाहों के बयान के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिन प्रतिदिन सुनवाई की गई.

पढ़ें- जौनपुर: सर्राफा दुकान पर करोड़ों की लूट मामले में 'आप' कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

कोर्ट ने राजेश सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों आनंद यादव, बृजेश मौर्य, मनोज सिंह और रजनीकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो आरोपियों दीपक उर्फ पप्पू यादव और शेर बहादुर को सुबूत न होने के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान ने बताया कि राजेश सिंह हत्याकांड में यह टीएफसी फर्स्ट एकता कुशवाहा द्वारा फैसला सुनाया गया. इसमें 4 अभियुक्तों को दफा 302 के अपराध में दोषी पाया हैं. सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है.

जौनपुरः जफराबाद स्थित जमैथा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह चर्चित हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई. इसमें हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों में से चार को दफा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो को पर्याप्त साक्ष्य न होने पर बरी कर दिया गया. राजेश सिंह की हत्या 17 सितम्बर 2014 को जमैथा में हुई थी.

ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा.

17 दिसंबर 2014 में हुई थी ब्लॉक प्रमुख की हत्या
जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा में 17 दिसंबर 2014 को रात लगभग 9 बजे के आसपास कार से जाते समय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या वर्चस्व को लेकर हुई थी. इसमें 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रहा थी. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गवाहों के बयान के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिन प्रतिदिन सुनवाई की गई.

पढ़ें- जौनपुर: सर्राफा दुकान पर करोड़ों की लूट मामले में 'आप' कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

कोर्ट ने राजेश सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों आनंद यादव, बृजेश मौर्य, मनोज सिंह और रजनीकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो आरोपियों दीपक उर्फ पप्पू यादव और शेर बहादुर को सुबूत न होने के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान ने बताया कि राजेश सिंह हत्याकांड में यह टीएफसी फर्स्ट एकता कुशवाहा द्वारा फैसला सुनाया गया. इसमें 4 अभियुक्तों को दफा 302 के अपराध में दोषी पाया हैं. सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है.

Intro:जौनपुर | जफराबाद स्थित जमैथा में पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश सिंह चर्चित हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई. जिसमें हत्या में आरोपी 6 अभियुक्तों में से चार को दफा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. जबकि दो अभियुक्त पर्याप्त साक्ष्य ना होने पर बरी किया. घटना 17 सितम्बर 2014 को जमैथा में हुआ था.


Body:जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा में 17 दिसंबर 2014 को रात लगभग 9:00 बजे के आसपास कार से जाते समय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या का कारण वर्चस्व एवं पेश गस्त को लेकर सारे राह गोली से मार कर हत्या कर दी गई थी. जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट में सुनवाई चल रहा था. जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था. गवाहों के बयान के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिन प्रतिदिन सुनवाई किया गया. बहस के दौरान 306 पेज की राजीव गांधी हत्याकांड के फैसले की रूलिंग दाखिल की गई. कोर्ट ने राजेश सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों चार आरोपी आनंद यादव, बृजेश मौर्य, मनोज सिंह व रजनीकांत को आजीवन कारावास. दो आरोपित दीपक उर्फ पप्पू यादव व शेर बहादुर दोषमुक्त..
Conclusion:जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान ने बताया कि राजेश सिंह हत्याकांड में यह टीएफसी फर्स्ट एकता कुशवाहा द्वारा फैसला सुनाया गया जिसमें 4 अभियुक्तों को दफा 302 के अपराध में दोषी पाया है सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है दो अभी तो जो भी 120 में थे पप्पू यादव शेर बाघ शेर ही उनको साथ के अभाव में मुक्त कर दिया गया है. डीसी होने के नाते माननीय न्यायालय के फैसले से करीब करीब संतुष्ट यह हत्या राजनीतिक, वर्चस्व की लड़ाई का मामला था.

बाईट - अनिल सिंह कप्तान (जिला शासकीय अधिवक्ता)

बाईट -


Thanks &Regards
Surendra Kumar Gupta
8052323232, 7499077473
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.