जौनपुरः कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ 70 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी. दरअसल, एक्सीडेंट में एक सिपाही की मौत हो गयी थी. उसकी मौत हुए करीब एक साल बीत गये हैं. लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन निगम ने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी. जिसके बाद इसके एवज में मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज गौतम ने आरसी जारी की है.
ये है पूरा मामला
बलिया जिले के रहने वाले सिपाही विनय शंकर सिंह जौनपुर पुलिस लाइन में तैनात थे. 1 अक्टूबर 2016 को वो किसी काम से पैदल पुलिस लाइन से लाइन बाजार तिराहा जा रहे थे. सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया. जिससे उनकी मौत हो गयी थी. सिपाही की पत्नी सीमा सिंह ने अधिवक्ता के सहारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम में परिवहन निगम और ड्राइवर के खिलाफ क्लेम याचिका दायर कर दी थी. इस बाबत तत्कालीन थाना प्रभारी लाइन बाजार ने ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की थी.
कोर्ट में दोनों ओर से गवाह पेश किये गये थे. कोर्ट ने परिवहन निगम को आदेश दिया था कि पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये. ये आदेश 28 सितंबर 2019 को दिया गया था. कोर्ट के आदेश देने के बाद 1 साल से अधिक की अवधि खत्म हो चुकी है. लेकिन पीड़ित को अभीतक परिवहन निगम ने क्षतिपूर्ति नहीं दी है. इसको लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ इज़रा दाखिल किया गया था.