हाथरस: जिले की हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के गांव कुंडा में कुख्यात शराब माफिया भूरा उर्फ अरविन्द की लगभग 20 लाख रुपये की चल-अचल सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है. शराब माफिया ने यह सम्पत्ति केमिकल से नकली शराब बनाकर उन्हें ब्रान्डेड देसी शराब की बनाकर और बेचकर अर्जित की थी. कुर्की से पहले प्रशासन ने ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी भी कराई.
सोमवार को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर भूरा उर्फ अरविन्द पुत्र वीरेश उर्फ वीरेन्द्र निवासी कुण्डा थाना के चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया. पुलिस ने नवनिर्मित मकान, एक साईकिल एटलस, सिंगल बेड, कूलर, एक पंखा, एक फ्रिज, एक बक्शा, दो पानी की टंकी कुल कीमत लगभग 20,25,200 रुपये (बीस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) की चल अचल संपत्ति को जब्त कर कुर्क किया. अभियुक्त भूरा उर्फ अरविन्द उपरोक्त द्वारा यह सम्पत्ति केमिकल से नकली शराब बनाकर उन्हें ब्रान्डेड शराब के दाम पर बेचकर अर्जित की गयी थी. भूरा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं.
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि एक अभियुक्त भूरा उर्फ अरविंद जो कि गांव कुंडा का निवासी है, के खिलाफ गैंगस्टर का एक मुकदमा सन् 1986 से विचाराधीन है. डीएम न्यायालय के यहां 26 सितंबर को आदेशित हुआ है कि उसकी समस्त चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाए. उन्हें तीन महीने का समय दिया गया है कि वह अपनी बात डीएम न्यायालय में रखें.
निस्तारण तक इनकी सारी संपत्ति सरकारी संपत्ति समझी जाएगी. इसके क्रय -विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यदि कोई क्रय विक्रय में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे समाज में एक मैसेज जाएगा कि यदि आप किसी गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.