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सिर्फ 38 दिन में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा - दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

यूपी के हाथरस जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सिर्फ 38 दिन में यह फैसला सुनाया है.

rape convict sentenced to life imprisonment in hathras
हाथरस में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Dec 4, 2020, 8:31 PM IST

हाथरस: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एडीजी पॉक्सो प्रथम की कोर्ट ने सिर्फ 38 दिन में 13 तारीखों के बाद यह फैसला सुनाया है.

क्या है मामला
दरअसल, 13 अक्टूबर को सासनी इलाके के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ उसी के पड़ोसी अरविंद उर्फ भूरा ने दुष्कर्म किया था. परिजनों से मिली तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की. विवेचक ने सारे साक्ष्य कम समय में एकत्र कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जल्द से जल्द पैरवी की गई. जब यह मामला एडीजी पॉक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने 38 दिन में 21 साल के अभियुक्त अरविंद उर्फ भूरा को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 /6 पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई. इस दौरान 8 गवाह कोर्ट में पेश हुए.

पीड़िता को दिया जाएगा जुर्माने का एक लाख रुपये
एडीजीसी राजपाल दिसावर ने बताया कि इसी साल 13 अक्टूबर को सासनी थाना इलाके में 4 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें ट्रायल न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट में कनक्लूड हुआ. 38 दिनों में ट्रायल को कनक्लूड करके सजा सुनाई गई. अभियुक्त को दोषी माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा.

हाथरस: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एडीजी पॉक्सो प्रथम की कोर्ट ने सिर्फ 38 दिन में 13 तारीखों के बाद यह फैसला सुनाया है.

क्या है मामला
दरअसल, 13 अक्टूबर को सासनी इलाके के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ उसी के पड़ोसी अरविंद उर्फ भूरा ने दुष्कर्म किया था. परिजनों से मिली तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की. विवेचक ने सारे साक्ष्य कम समय में एकत्र कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जल्द से जल्द पैरवी की गई. जब यह मामला एडीजी पॉक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने 38 दिन में 21 साल के अभियुक्त अरविंद उर्फ भूरा को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 /6 पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई. इस दौरान 8 गवाह कोर्ट में पेश हुए.

पीड़िता को दिया जाएगा जुर्माने का एक लाख रुपये
एडीजीसी राजपाल दिसावर ने बताया कि इसी साल 13 अक्टूबर को सासनी थाना इलाके में 4 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें ट्रायल न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट में कनक्लूड हुआ. 38 दिनों में ट्रायल को कनक्लूड करके सजा सुनाई गई. अभियुक्त को दोषी माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा.

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