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हाथरस: शासन के निर्देश पर सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण - now general category ration dealers will get 10 percent reservation

शासन स्तर पर राशन डीलरों को अब दस प्रतिशत आरक्षण मिलने के निर्देश दिये गये हैं. सामान्य वर्ग के राशन डीलर के चयन की प्रक्रिया के लिये ग्राम प्रधानों के वर्ष 2015 के रोस्टर के अनुसार निर्धारित किया जायेगा.

सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को मिलेगा दस फीसदी आरक्षण
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Published : Oct 5, 2019, 3:02 PM IST

हाथरस: शासन स्तर से राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया में आरक्षण का निर्धारण तय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिले में अब राशन डीलर के चयन की प्रक्रिया के लिए ग्राम प्रधानों के वर्ष 2015 के रोस्टर के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाना तय हुआ है. इसके लिए जिला तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को मिलेगा दस फीसदी आरक्षण.

इसे भी पढ़ें:- हाथरसः जमीनी विवाद में चली गोली, एक युवक घायल

शासन डीलरों को मिलेगा आरक्षण
बता दें की शासन स्तर से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण देने की जो बात तय की गई थी. वह अब उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों पर लागू की जाएगी. इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वर्ष 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के अनुसार उस ग्राम पंचायत की दुकान को एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.

एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक राशन की दुकानें होने की स्थिति में लकी ड्रॉ का सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा. लकी ड्रॉ तहसील स्तरीय चयन समिति की देखरेख में होगा. इस समिति में एसडीएम अध्यक्ष होंगे और सचिव, बीडीओ और अन्य सदस्य नामित होंगे. नगरीय क्षेत्र की दुकानों में आरक्षण का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्लॉक इकाई और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय इकाई रहेगी. इस बार सामान्य वर्ग में शुरू किए गए आरक्षण को दुकान निर्धारण में स्थान दिया जा रहा है. सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए 10 फीसदी निर्धारित किया गया है.

दस फीसदी आरक्षण मिलना है निर्धारित
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राशन की उचित दर विक्रेता की दुकानों पर आरक्षण पुनः निर्धारण किया जाए. इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि जो अब तक सामान्य वर्ग के लोगों को लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बात थी वह हमारे यहां राशन डीलरों पर लागू किया गया है. इसके आधार पर पुनः दुकानों के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है.

इसके लिए दो पैरामीटर हैं. पहला पैरामीटर है कि जो 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के हिसाब से आरक्षण होगा वह तय किया जाएगा और शेष दुकानों में लॉटरी पद्धति से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा. इसके लिए एक मास्टर रजिस्टर ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाएगा जिसमें भविष्य में जो दुकान निरस्त होगी वह इसी आरक्षण से भरी जाएंगी और उसी के हिसाब से आगे दुकानें निर्धारित की जाएंगी.

दूसरा बदलाव यह हुआ है कि जो 10 परसेंट जो आर्थिक सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण देने की बात वह इस बार शासन द्वारा राशन डीलरों पर व्यवस्था लागू की गई है.

हाथरस: शासन स्तर से राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया में आरक्षण का निर्धारण तय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिले में अब राशन डीलर के चयन की प्रक्रिया के लिए ग्राम प्रधानों के वर्ष 2015 के रोस्टर के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाना तय हुआ है. इसके लिए जिला तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को मिलेगा दस फीसदी आरक्षण.

इसे भी पढ़ें:- हाथरसः जमीनी विवाद में चली गोली, एक युवक घायल

शासन डीलरों को मिलेगा आरक्षण
बता दें की शासन स्तर से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण देने की जो बात तय की गई थी. वह अब उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों पर लागू की जाएगी. इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वर्ष 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के अनुसार उस ग्राम पंचायत की दुकान को एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.

एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक राशन की दुकानें होने की स्थिति में लकी ड्रॉ का सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा. लकी ड्रॉ तहसील स्तरीय चयन समिति की देखरेख में होगा. इस समिति में एसडीएम अध्यक्ष होंगे और सचिव, बीडीओ और अन्य सदस्य नामित होंगे. नगरीय क्षेत्र की दुकानों में आरक्षण का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्लॉक इकाई और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय इकाई रहेगी. इस बार सामान्य वर्ग में शुरू किए गए आरक्षण को दुकान निर्धारण में स्थान दिया जा रहा है. सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए 10 फीसदी निर्धारित किया गया है.

दस फीसदी आरक्षण मिलना है निर्धारित
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राशन की उचित दर विक्रेता की दुकानों पर आरक्षण पुनः निर्धारण किया जाए. इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि जो अब तक सामान्य वर्ग के लोगों को लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बात थी वह हमारे यहां राशन डीलरों पर लागू किया गया है. इसके आधार पर पुनः दुकानों के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है.

इसके लिए दो पैरामीटर हैं. पहला पैरामीटर है कि जो 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के हिसाब से आरक्षण होगा वह तय किया जाएगा और शेष दुकानों में लॉटरी पद्धति से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा. इसके लिए एक मास्टर रजिस्टर ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाएगा जिसमें भविष्य में जो दुकान निरस्त होगी वह इसी आरक्षण से भरी जाएंगी और उसी के हिसाब से आगे दुकानें निर्धारित की जाएंगी.

दूसरा बदलाव यह हुआ है कि जो 10 परसेंट जो आर्थिक सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण देने की बात वह इस बार शासन द्वारा राशन डीलरों पर व्यवस्था लागू की गई है.

Intro:up_hat_01_now_the_general_category_ration_dealers_will_get_10_percent_reservation_on_the_instructions_of_the_government_pkg_7205410


एंकर- शासन स्तर से राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया को देखते हुए आरक्षण का निर्धारण तय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं जिले में अब राशन डीलर के चयन की प्रक्रिया के लिए ग्राम प्रधानों के वर्ष 2015 के रोस्टर के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाना तय हुआ है इसके लिए जिला तहसील और ब्लाक स्तर पर समितियों का गठन किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है इस बार शासन के निर्देश पर सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10 फ़ीसदी कोटा निर्धारित किया गया है सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को शासन की इस पहल से 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।


Body:वीओ- बता दें की शासन स्तर से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण देने की जो बात तय की गई थी वह अब उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों पर लागू की जाएगी आपको बता दें शासन स्तर से राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया को देखते हुए आरक्षण का निर्धारण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है वर्ष 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के अनुसार उस ग्राम पंचायत की दुकान को एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 1 ग्राम पंचायत मैं एक से अधिक राशन की दुकानें होने की स्थिति में लकी ड्रॉ का सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा लकी ड्रॉ तहसील स्तरीय चयन समिति की देखरेख में होगा इस समिति में एसडीएम अध्यक्ष होंगे सचिव और बीडीओ व अन्य सदस्य नामित होंगे। नगरीय क्षेत्र की दुकानों में आरक्षण का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी लकी ड्रॉ के माध्यम से करेगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्लॉक इकाई और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय इकाई रहेगी ।इस बार सामान्य वर्ग में शुरू किए गए आरक्षण को दुकान निर्धारण में स्थान दिया जा रहा है सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए 10 फ़ीसदी निर्धारित किया गया है ।


जब इस मामले में जिले के जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव से बात की गई तो उनका कहना है कि शासन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राशन की उचित दर विक्रेता की दुकानों पर आरक्षण पुनः निर्धारण किया जाए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव या हुआ है कि जो अब तक सामान्य वर्ग के लोगों को लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की जो बात थी वह हमारे यहां राशन डीलरों पर लागू किया गया है इसके आधार पर पुनः दुकानों के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है इसके लिए दो पैरामीटर है पहला पैरामीटर है कि जो 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के हिसाब से आरक्षण होगा वह तय किया जाएगा और शेष दुकानों में लाटरी पद्धति से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा इसके लिए एक मास्टर रजिस्टर ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाएगा जिसमें भविष्य में जो दुकान निरस्त होगी वह इसी आरक्षण से भरी जाएंगी, और उसी के हिसाब से आगे दुकाने निर्धारित की जाएंगी। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि जो 10 परसेंट जो आर्थिक सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण देने की बात वह इस बार शासन द्वारा राशन डीलरों पर व्यवस्था लागू की गई है।



बाइट -सुरेंद्र यादव- जिला पूर्ति अधिकारी हाथरस।


Conclusion:हाथरस में अब शासन के निर्देश के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की बात अब राशन डीलरों पर लागू की जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के राशन डीलरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
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