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हाथरस: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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चंद्रशेखर.
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Published : Oct 5, 2020, 10:17 AM IST

Updated : Oct 5, 2020, 11:31 AM IST

10:10 October 05

हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे चंद्रशेखर. पुलिस ने धारा 188 और 144 का उल्लंघन करने के आरोप में सासनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है.

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एफआईआर की कॉपी.

हाथरस: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित 400 से 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है. बताया जाता है कि चंद्रशेखर बीते रविवार को अपने समर्थकों के साथ हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. काफी हंगामे के बाद 10 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाने दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर शामिल थे. वहीं पुलिस ने धारा 188 और 144 का उल्लंघन करने के आरोप में सासनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है. चंद्रशेखर और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 269, 270, 188 आईपीसी और 3 महामारी अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है.  

बता दें कि चंद्रशेखर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए थे. उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार यहां सुरक्षित नहीं हैं. पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि डर के साए में न्याय कैसे होगा? सरकार में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है. यह सभी ने देखा है. सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सबका इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है. हमने यह सब देखा है. 

10:10 October 05

हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे चंद्रशेखर. पुलिस ने धारा 188 और 144 का उल्लंघन करने के आरोप में सासनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है.

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एफआईआर की कॉपी.

हाथरस: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित 400 से 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है. बताया जाता है कि चंद्रशेखर बीते रविवार को अपने समर्थकों के साथ हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. काफी हंगामे के बाद 10 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाने दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर शामिल थे. वहीं पुलिस ने धारा 188 और 144 का उल्लंघन करने के आरोप में सासनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है. चंद्रशेखर और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 269, 270, 188 आईपीसी और 3 महामारी अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है.  

बता दें कि चंद्रशेखर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए थे. उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार यहां सुरक्षित नहीं हैं. पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि डर के साए में न्याय कैसे होगा? सरकार में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है. यह सभी ने देखा है. सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सबका इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है. हमने यह सब देखा है. 

Last Updated : Oct 5, 2020, 11:31 AM IST
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