हरदोई : जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने विकासखंड भरखनी के प्राथमिक विद्यालय तेरा में तैनात शिक्षक सत्येंद्र कुमार और विकासखंड हरपालपुर के उत्तर प्राथमिक विद्यालय मिरगांवां में तैनात शिक्षक राधेश्याम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. दरअसल, सन 2010 में जनपद एटा के रहने वाले सत्येंद्र कुमार और कांशीराम नगर के राधेश्याम ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी बीएड की डिग्री लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग हरदोई में नौकरी हांसिल की थी.
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बर्खास्तगी के खिलाफ दोनों ने ली हाईकोर्ट की शरण
शिक्षक के पद पर तैनाती के दौरान दोनों शिक्षकों ने विभाग से लगातार वेतन भी लिया. इसी बीच फर्जी शिक्षकों की शासन स्तर से एसआईटी गठित कर जांच कराई गई. जांच में दोनों के बीएड के अंक पत्र फर्जी पाए गए. इस पर कार्यवाही करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को विगत 2019 में बर्खास्त कर दिया. बर्खास्तगी के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट की शरण ली.
वेतन की होगी रिकवरी
हाईकोर्ट ने इन्हें स्थगन आदेश दे दिया. हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान दोनों शिक्षक हाईकोर्ट में अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके. लिहाजा हाईकोर्ट ने इनकी बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी. हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद दोनों शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया. साथ ही इनके खिलाफ जालसाजी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है. ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग तैनाती के दौरान आहरित किए गए वेतन की रिकवरी भी करेगा. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने इसकी पुष्टि की.