ETV Bharat / state

5 साल पहले मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 5 साल पहले मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद (20 साल) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

pocso court sentenced rape convict to life imprisonment in hardoi
हरदोई में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा.
author img

By

Published : Dec 2, 2020, 8:39 PM IST

हरदोई: जिले में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज, पॉक्सो एक्ट दीपा राय की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद (20 साल) की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. ऐसे में अदालत से त्वरित न्याय मिलने के बाद जहां अपराधियों में डर पैदा होगा तो वहीं महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा.

कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, 27 मई 2015 को थाना पाली अंतर्गत एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची रात में अपनी मां के साथ घर में सो रही थ. तभी उसका पड़ोसी दिनेश बच्ची को चोरी-छिपे उठा ले गया और गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ एक बाग में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के इस मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने थाना पाली में दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस पूरे मामले की पैरवी की जा रही थी.

मिशन शक्ति अभियान के तहत चयनित किया गया था मुकदमा
हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत इस मुकदमे के साथ तीन मुकदमों को चयनित किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश कुमार दीक्षित और अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले की पैरवी की. न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी.

थाना पाली में 2015 में 8 साल की बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बालिका को सोते समय उसका पड़ोसी दिनेश उर्फ भिम्मा उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले को मिशन शक्ति के तहत चयनित किया गया था और इसकी पैरवी की गई. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
-रामचंद्र राजपूत, जिला शासकीय अधिवक्ता

हरदोई: जिले में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज, पॉक्सो एक्ट दीपा राय की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद (20 साल) की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. ऐसे में अदालत से त्वरित न्याय मिलने के बाद जहां अपराधियों में डर पैदा होगा तो वहीं महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा.

कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, 27 मई 2015 को थाना पाली अंतर्गत एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची रात में अपनी मां के साथ घर में सो रही थ. तभी उसका पड़ोसी दिनेश बच्ची को चोरी-छिपे उठा ले गया और गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ एक बाग में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के इस मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने थाना पाली में दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस पूरे मामले की पैरवी की जा रही थी.

मिशन शक्ति अभियान के तहत चयनित किया गया था मुकदमा
हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत इस मुकदमे के साथ तीन मुकदमों को चयनित किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश कुमार दीक्षित और अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले की पैरवी की. न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी.

थाना पाली में 2015 में 8 साल की बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बालिका को सोते समय उसका पड़ोसी दिनेश उर्फ भिम्मा उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले को मिशन शक्ति के तहत चयनित किया गया था और इसकी पैरवी की गई. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
-रामचंद्र राजपूत, जिला शासकीय अधिवक्ता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.