हरदोईः जिले में मिलावटखोर, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें नामी-गिरामी कंपनी अमूल के दूध सहित 8 सैंपल फेल हुए हैं. अब खाद्य सुरक्षा विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई में जुटा है. खाद्य सुरक्षा विभाग की मानें तो इन सभी लोगों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा और सभी पर अर्थदंड लगाया जाएगा.
मेरठ भेजे थे सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक महीने पहले खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए मेरठ में प्रयोगशाला भेजे थे. मेरठ प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है, इनमें नामी-गिरामी कंपनी अमूल के दूध सहित 8 नमूने फेल हुए हैं. इन नमूनों में अमूल डेयरी चिलिंग सेंटर संडीला का दूध अधोमानक मानक पाया गया है, जबकि संतोष कुमार मल्लावां का दूध, श्रीनिवास शाहाबाद उधरनपुर की पपड़ी, राधेश्याम राकेश कुमार संडीला रिफाइंड राइस ब्रान आयल, कमला महोलिया शिवपार के यहां मैदा, ओम प्रकाश गुप्ता माधौगंज के यहां रिफाइन राइस ब्रांड आयल, राघव मिष्ठान भंडार नुमाइश चौराहा खोया और चीनी, धर्मेंद्र गुप्ता धर्मशाला रोड का सिंघाड़े के आटे के सैंपल अधोमानक पाए गए हैं. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग इन सभी के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है. खाद्य सुरक्षा विभाग का दावा है कि अपर जिलाधिकारी कोर्ट में इन सभी के खिलाफ वाद दायर कराया जाएगा. फिर उन्हें दंडित कराया जाएगा जिससे मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मुहैया हो सके.
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ये बोले अधिकारी
इस बारे में अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जनपद के कई दुकानदारों के दूध, खोया समेत कई सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. इसमें अमूल कंपनी का दूध सहित 8 सैंपल फेल हुए हैं. अब इन सभी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर कराया जाएगा और उन्हें दंडित कराया जाएगा. न्यायालय में अधोमानक सामग्री पाए जाने पर दोष सिद्ध होने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.