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गोरखपुर: दुकानदारों को प्रशासन ने दी चेतावनी, लॉक डाउन के नियम नहीं मानने पर सील होगी दुकान - गोरखपुर न्यूज

गोरखपुर में जिला प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि, यदि प्रशासन की अनुमति के बिना किसी चोरी-छिपे अपनी दुकान खोली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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लॉक डाउन तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त
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Published : Apr 12, 2020, 6:13 PM IST

गोरखपुर/सहजनवां: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन के दौरान कुछ दुकानदार बिना प्राशसन की अनुमति के चोरी छिपे अपनी दुकाने खोलकर सामान बेच रहे हैं. जिसेे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है.

उपजिलाधिकारी अनुज मलिक शनिवार को इसी मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक की. एसडीएम ने व्यापारियों को चेतवानी देते हुए कहा कि, सहजनवां एरिया में बिना अनुमति के किसी भी दुकान खुली तो उसे लॉक डाउन तक सील कर दिया जाएगा.

साथ ही एसडीएम ने दुकानदारों से कहा कि, वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होम डिलेवरी करें और किसी भी हालत में दुकानें नहीं खुलनी चाहिए. वहीं फुटकर विक्रेता भी थोक विक्रेता से ऑर्डर कर सामान लें. एसडीएम ने कहा कि, पशुपालक को जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट लेखपाल या ग्राम प्रधान को दें उन सामानों की होम डिलेवरी की जाएगी.

बैठक में मौजूद ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि, थोक विक्रेताओं अपना पता सभासद या लेखपाल के जरिए प्रशासन के पास भेजें जिसके बाद उनका पास जारी किया जाएगा.

गोरखपुर/सहजनवां: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन के दौरान कुछ दुकानदार बिना प्राशसन की अनुमति के चोरी छिपे अपनी दुकाने खोलकर सामान बेच रहे हैं. जिसेे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है.

उपजिलाधिकारी अनुज मलिक शनिवार को इसी मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक की. एसडीएम ने व्यापारियों को चेतवानी देते हुए कहा कि, सहजनवां एरिया में बिना अनुमति के किसी भी दुकान खुली तो उसे लॉक डाउन तक सील कर दिया जाएगा.

साथ ही एसडीएम ने दुकानदारों से कहा कि, वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होम डिलेवरी करें और किसी भी हालत में दुकानें नहीं खुलनी चाहिए. वहीं फुटकर विक्रेता भी थोक विक्रेता से ऑर्डर कर सामान लें. एसडीएम ने कहा कि, पशुपालक को जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट लेखपाल या ग्राम प्रधान को दें उन सामानों की होम डिलेवरी की जाएगी.

बैठक में मौजूद ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि, थोक विक्रेताओं अपना पता सभासद या लेखपाल के जरिए प्रशासन के पास भेजें जिसके बाद उनका पास जारी किया जाएगा.

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