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राऊज एवेन्यू के सेशन काेर्ट में हाेगी कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्या मामले की सुनवाई - gorakhpur latest news

गोरखपुर में कथित रूप से पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की माैत मामले की सुनवाई अब राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में हाेगी. स्पेशल जज चंद्रशेखर इस मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को करेंगे.

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कारोबारी मनीष गुप्ता
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Published : Mar 30, 2022, 9:51 PM IST

नई दिल्ली/गोरखपुर. गोरखपुर में कथित रूप से पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की माैत मामले की सुनवाई अब राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में हाेगी. स्पेशल जज चंद्रशेखर इस मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को करेंगे. 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

इससे पहले 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. गोरखपुर में जिस होटल में घटना को अंजाम दिया गया था, उस होटल को घटना के बाद सील कर दिया गया था. चार मार्च को होटल संचालक ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में होटल को डिसील करने की याचिका दाखिल की थी.

पढ़ेंः योगी सरकार 2.0 से गोरखपुरवासियों को विकास की कई उम्मीदें, जानें किन क्षेत्रों में लगी है आस

कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए थे. वो गोरखपुर के रामगढ़ताल के एक होटल में ठहरे थे. आरोप है कि चेकिंग के नाम पर घुसी पुलिस ने विवाद के बाद मनीष को इतनी बुरी पीटा कि उनकी मौत हो गई. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

नई दिल्ली/गोरखपुर. गोरखपुर में कथित रूप से पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की माैत मामले की सुनवाई अब राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में हाेगी. स्पेशल जज चंद्रशेखर इस मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को करेंगे. 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

इससे पहले 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. गोरखपुर में जिस होटल में घटना को अंजाम दिया गया था, उस होटल को घटना के बाद सील कर दिया गया था. चार मार्च को होटल संचालक ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में होटल को डिसील करने की याचिका दाखिल की थी.

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कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए थे. वो गोरखपुर के रामगढ़ताल के एक होटल में ठहरे थे. आरोप है कि चेकिंग के नाम पर घुसी पुलिस ने विवाद के बाद मनीष को इतनी बुरी पीटा कि उनकी मौत हो गई. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

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