गोरखपुर: ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक है. अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं. इसके बाद जुर्माने के साथ ही ITR भरा जा सकेगा. गोरखपुर के प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर ने मीडिया से बात की और यह बताया कि जो ITR के दायरे में नहीं आते हैं वे भी रिटर्न भरकर अपनी आय को प्रामाणिकता दे सकते हैं. इससे वह भविष्य में किसी भी जोखिम से बच सकेंगे. उन्होंने रिटर्न भरने के लिए विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान का हिस्सा बनने की लोगों से अपील की है. अगर वेतन कम है या किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय के बाद भी आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक है. आप इनकम टैक्स की रडार पर भी आ सकते हैं.
आय के मामले में गोरखपुर सबसे आगे
नित्यानंद ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र में लोगों की इनकम भी काफी अच्छी है जो इनकम टैक्स डिस्क्लोजर सिस्टम योजना के तहत सामने आई है. इस योजना के तहत गोरखपुर क्षेत्र आय के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है. वहीं वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहर गोरखपुर से पिछड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र में करीब 50 लाख पैन कार्ड होल्डर हैं, जबकि मात्र 3 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं.
लोगों की जानकारी के लिए लग रहा कैंप
नित्यानंद ठाकुर ने बताया कि रिटर्न भरने के लिए ई-फाइलिंग की जानकारी कराने के लिए विभाग जगह-जगह कैंप लगा रहा है. गोरखपुर क्षेत्र के कसया, कुशीनगर, तमकुहीराज, आजमगढ़ और मऊ में कैंप लगाया जा चुका है. वहीं बहुत जल्द महराजगंज में भी यह कार्य शुरू किया जाएगा.
हो समस्या तो आयकर कार्यालय देगा समाधान
नित्यानंद ठाकुर का कहना है कि लोगों को अगर आयकर रिटर्न भरने में समस्या आ रही है तो वह उसके निदान के लिए सीधे तौर पर आयकर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. कार्यालय के कर्मचारी, बाबू और अधिकारी बिना किसी शुल्क के विभागीय कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से रिटर्न भरना सिखाएंगे. इसके साथ ही रिटर्न भरकर दाखिल भी कर देंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग रिटर्न का लाभ लेने के लिए अपनी छद्म आय घोषित कर रहे हैं. पकड़े जाने पर उन्हें जेल की सजा हो सकती है.
टैक्स भरने के फायदे
- ITR आपकी आमदनी का सबूत होता है. इसे सभी सरकारी और निजी संस्थान आमदनी के भरोसेमंद सबूत के तौर पर स्वीकार करते हैं. बिना ITR बैंक लोन भी नहीं देते.
- अगर आप काम, पढ़ाई किसी अन्य वजह से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए आवेदन करते वक्त आपसे ITR मांगा जा सकता है.
- आप कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है.
- अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स दिया है तो आप ITR फाइल कर उसे रिफंड ले सकते हैं. रिफंड के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी है.
- इनकम टैक्स रिटर्न तय समय-सीमा के अंदर भरना चाहिए. समय से टैक्स भरने पर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.
- अगर आपने 3 साल तक रिटर्न भरा है तो मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के तहत किसी भी सड़क हादसे में मृत्यु होने पर औसत आय का तीन गुना दिए जाने का प्रावधान है.