ETV Bharat / state

गोरखनाथ मंदिर हमला : 16 अप्रैल तक बढ़ी अहमद मुर्तजा की पुलिस कस्टडी रिमांड

etv bharat
16 अप्रैल तक बढ़ी अहमद मुर्तजा की पुलिस कस्टडी रिमांड
author img

By

Published : Apr 11, 2022, 12:20 PM IST

Updated : Apr 11, 2022, 3:24 PM IST

09:16 April 11

गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. एटीएस और एसटीएफ की टीम मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन निकालने में जुटी हुई है.

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर 3 अप्रैल को धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तुजा को एटीएस ने सोमवार को पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने को लेकर गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने एटीएस की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अहमद मुर्तुजा को 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाए जाने की अपील की थी. इस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए मुर्तुजा के पुलिस रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर पुलिस लाइन रवाना हो गई है. वहां, से लखनऊ एटीएस मुख्यालय ले जाएगी.

इसे भी पढ़ें-खुलासाः मुर्तजा की हो रही थी ऑनलाइन ट्रेनिंग, अरबी के तीन शब्द जेहन में रखने को कहा गया था...

अधिवक्ता पीके दुबे अधिवक्ता के मुताबिक किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 14 दिन हो सकती है. इस दौरान पुलिस उसे अपनी कस्टडी में न्यायालय के आदेश पर लेकर अपराध से जुड़े मामले पर जांच कर सकती है. इसके बाद आरोपी जेल भेजने की कार्रवाई पूर्ण करने ही होगी. विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एक से दो दिन का मौका पुलिस को पूछताछ के लिए और दे सकती है. इससे ज्यादा की अवधि पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी. उन्होंने बताया कि जेल में जाकर आरोपी से पूछताछ करना पुलिस के लिए संभव नहीं है. इसीलिए वह न्यायालय से कस्टडी की डिमांड करती है.

09:16 April 11

गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. एटीएस और एसटीएफ की टीम मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन निकालने में जुटी हुई है.

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर 3 अप्रैल को धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तुजा को एटीएस ने सोमवार को पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने को लेकर गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने एटीएस की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अहमद मुर्तुजा को 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाए जाने की अपील की थी. इस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए मुर्तुजा के पुलिस रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर पुलिस लाइन रवाना हो गई है. वहां, से लखनऊ एटीएस मुख्यालय ले जाएगी.

इसे भी पढ़ें-खुलासाः मुर्तजा की हो रही थी ऑनलाइन ट्रेनिंग, अरबी के तीन शब्द जेहन में रखने को कहा गया था...

अधिवक्ता पीके दुबे अधिवक्ता के मुताबिक किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 14 दिन हो सकती है. इस दौरान पुलिस उसे अपनी कस्टडी में न्यायालय के आदेश पर लेकर अपराध से जुड़े मामले पर जांच कर सकती है. इसके बाद आरोपी जेल भेजने की कार्रवाई पूर्ण करने ही होगी. विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एक से दो दिन का मौका पुलिस को पूछताछ के लिए और दे सकती है. इससे ज्यादा की अवधि पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी. उन्होंने बताया कि जेल में जाकर आरोपी से पूछताछ करना पुलिस के लिए संभव नहीं है. इसीलिए वह न्यायालय से कस्टडी की डिमांड करती है.

Last Updated : Apr 11, 2022, 3:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.