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खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - field dispute in Gorakhpur

गोरखपुर में कोर्ट ने खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है.

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Published : Nov 5, 2022, 9:48 PM IST

गोरखपुर: खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर टोला नोखईपुरा निवासी अभियुक्त रामसुधार, रामाश्रय, रामअधीन, राधे फूलचंद, रामशब्द व रामकेश को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहना था कि वादी ज्ञान चंद बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर टोला नोखईपुरा का निवासी है. घटना 18 मई 1999 के दिन की करीब दो बजे की है. खेत के पुराने विवाद को लेकर अभियुक्त संगठित होकर बंदूक, कट्टा व फरसा से लैश होकर वादी के भाई देवनाथ यादव के घर पर चढ़ आए और ललकारते हुए जान मारने की धमकी दिया. शिकायतकार्ता का भाई देवनाथ यादव जान बचाने के लिए घर के दक्षिण भागा, तो अभियुक्तों ने उसे गोपाल सिंह के खेत में पकड़ लिया और बंदूक व कट्टा से शिकायतकर्ता के भाई की गोली मार कर हत्या कर दी.

अभियुक्तों ने कोर्ट में जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही. न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर जुर्म सिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया.

पढ़ेंः तिहरे हत्याकांड में 2 दोषियों को फांसी की सजा, 16 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

गोरखपुर: खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर टोला नोखईपुरा निवासी अभियुक्त रामसुधार, रामाश्रय, रामअधीन, राधे फूलचंद, रामशब्द व रामकेश को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहना था कि वादी ज्ञान चंद बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर टोला नोखईपुरा का निवासी है. घटना 18 मई 1999 के दिन की करीब दो बजे की है. खेत के पुराने विवाद को लेकर अभियुक्त संगठित होकर बंदूक, कट्टा व फरसा से लैश होकर वादी के भाई देवनाथ यादव के घर पर चढ़ आए और ललकारते हुए जान मारने की धमकी दिया. शिकायतकार्ता का भाई देवनाथ यादव जान बचाने के लिए घर के दक्षिण भागा, तो अभियुक्तों ने उसे गोपाल सिंह के खेत में पकड़ लिया और बंदूक व कट्टा से शिकायतकर्ता के भाई की गोली मार कर हत्या कर दी.

अभियुक्तों ने कोर्ट में जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही. न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर जुर्म सिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया.

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