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बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर दंपति की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त

गोरखपुर में बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर दंपति की पुलिस ने 50 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. इस मामले में साएम योगी ने जांच के आदेश दिए थे. आदेश के बाद डीएम कृष्णा करूणेश ने कार्रवाई की है.

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डॉक्टर दंपति की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त
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Published : Nov 4, 2022, 2:52 PM IST

Updated : Nov 4, 2022, 10:04 PM IST

गोरखपुर: जिले में शुक्रवार की सुबह गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नर्सिंग कॉलेज संचालक डॉ. अभिषेक यादव, उसकी पत्नी और बहन की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है. तिवारीपुर थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आरोपियो की चिन्हित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कालेज को कुर्क करने का आदेश दिया था. आरोपियों के अलग-अलग बैंकाें में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी डीएम ने रोक लगा दी है. बिना मान्यता के नर्सिंग कालेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने के आरोपी डॉ. अभिषेक और उसकी पत्नी समेत पांच लोग इस समय जेल में हैं.

जानकारी के मुताबिक पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉ. अभिषेक यादव ने कूटरचित दस्तावेज कर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश ले लिया था. शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कॉलेज के संचालक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था. जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के परिजनों ने भी इस मामले में तहरीर दी थी. कॉलेज पर ताला लगाने के साथ ही अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पिपराइच थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया था.

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कोतवाली थाना पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि दुर्गाबाड़ी निवासी डॉ. अभिषेक यादव और उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, अपने साथी शक्तिनगर निवासी डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज,खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य व मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से यह गिरोह चला रहे हैं. एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. इसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है.

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गोरखपुर: जिले में शुक्रवार की सुबह गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नर्सिंग कॉलेज संचालक डॉ. अभिषेक यादव, उसकी पत्नी और बहन की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है. तिवारीपुर थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आरोपियो की चिन्हित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कालेज को कुर्क करने का आदेश दिया था. आरोपियों के अलग-अलग बैंकाें में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी डीएम ने रोक लगा दी है. बिना मान्यता के नर्सिंग कालेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने के आरोपी डॉ. अभिषेक और उसकी पत्नी समेत पांच लोग इस समय जेल में हैं.

जानकारी के मुताबिक पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉ. अभिषेक यादव ने कूटरचित दस्तावेज कर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश ले लिया था. शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कॉलेज के संचालक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था. जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के परिजनों ने भी इस मामले में तहरीर दी थी. कॉलेज पर ताला लगाने के साथ ही अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पिपराइच थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया था.

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कोतवाली थाना पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि दुर्गाबाड़ी निवासी डॉ. अभिषेक यादव और उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, अपने साथी शक्तिनगर निवासी डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज,खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य व मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से यह गिरोह चला रहे हैं. एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. इसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है.

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Last Updated : Nov 4, 2022, 10:04 PM IST
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