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गोण्डा : लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरु, तय दिनों में खुलेंगी निर्धारित दुकानें

गोण्डा जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण में व्यापार मण्डल की ओर से निर्धारित दिवसों में निर्धारित वस्तुओं की दुकानें खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है. साथ ही कुछ दिशा निर्देशों के साथ दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित किया गया है.

डॉ. नितिन बंसल, जिलाधिकारी
डॉ. नितिन बंसल, जिलाधिकारी
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Published : May 5, 2020, 8:46 AM IST

गोण्डा: जिले में लाॅकडाउन के तीसरे चरण के दृष्टिगत सरकार की ओर से कुछ क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ रियायत देने का काम शुरु किया गया है. दुुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए व्यापार मण्डल ने व्यवसायों के प्रकार के अनुसार दुकानों को खोलने के दिनों का निर्धारण किया है. जिसके अनुसार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, बर्तन, ऑटो मोबाइल की दुकानें खुलेंगी.

व्यापार मंडल ने तय किए दुकानों के खुलने के दिन व समय

इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को रेडीमेड गारमेन्ट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग व जूते चप्पल की स्थाई दुकानें, चश्माघर, बुक/स्टेशनरी की दुकान, मोहर की दुकानें, फर्नीचार, बैग, अटैची की दुकान, ज्वैलरी की दुुकानें तथा प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स की दुकानें खुलेंगी. इसी प्रकार मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी एंव दूध डोर स्टेप डिलीवरी, किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, बेकर्स की स्थाई दुकानें पूर्व की भांति रोजाना खुलेगें.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क होगा अनिवार्य

व्यापार मण्डल ने दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का भी समय निर्धारित किया है. जिसके अनुसार जनपद की समस्त दुकानें सुबह 07 बजे से सायं 5ः30 बजे तक खुलेंगी. व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमशी ने बताया है कि लाॅकडाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराने के साथ दुकानदारों से अपील की गई है कि जनपद के सभी दुकानदार स्वयं व उनकी दुकान पर काम करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेगें.

दुकानों में होगी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था

उन्होंने बताया कि दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क, गमछा या रूमाल बांधकर आएं तथा दुकानों पर सैनीटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था कराई जाए. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को दुकानों पर न आने दिया जाए. जिन दुकानों में अन्दर ग्राहक प्रवेश करेगें, ऐसी दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतर सैनीटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी.

इसके अलावा किसी भी दुकान पर अतिक्रमण या अनावाश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाए. जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके. व्यापार मण्डल की ओर से जनपद के समस्त दुकानदारों को निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देेश दिए गए हैं तथा अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

गोण्डा: जिले में लाॅकडाउन के तीसरे चरण के दृष्टिगत सरकार की ओर से कुछ क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ रियायत देने का काम शुरु किया गया है. दुुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए व्यापार मण्डल ने व्यवसायों के प्रकार के अनुसार दुकानों को खोलने के दिनों का निर्धारण किया है. जिसके अनुसार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, बर्तन, ऑटो मोबाइल की दुकानें खुलेंगी.

व्यापार मंडल ने तय किए दुकानों के खुलने के दिन व समय

इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को रेडीमेड गारमेन्ट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग व जूते चप्पल की स्थाई दुकानें, चश्माघर, बुक/स्टेशनरी की दुकान, मोहर की दुकानें, फर्नीचार, बैग, अटैची की दुकान, ज्वैलरी की दुुकानें तथा प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स की दुकानें खुलेंगी. इसी प्रकार मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी एंव दूध डोर स्टेप डिलीवरी, किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, बेकर्स की स्थाई दुकानें पूर्व की भांति रोजाना खुलेगें.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क होगा अनिवार्य

व्यापार मण्डल ने दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का भी समय निर्धारित किया है. जिसके अनुसार जनपद की समस्त दुकानें सुबह 07 बजे से सायं 5ः30 बजे तक खुलेंगी. व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमशी ने बताया है कि लाॅकडाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराने के साथ दुकानदारों से अपील की गई है कि जनपद के सभी दुकानदार स्वयं व उनकी दुकान पर काम करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेगें.

दुकानों में होगी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था

उन्होंने बताया कि दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क, गमछा या रूमाल बांधकर आएं तथा दुकानों पर सैनीटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था कराई जाए. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को दुकानों पर न आने दिया जाए. जिन दुकानों में अन्दर ग्राहक प्रवेश करेगें, ऐसी दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतर सैनीटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी.

इसके अलावा किसी भी दुकान पर अतिक्रमण या अनावाश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाए. जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके. व्यापार मण्डल की ओर से जनपद के समस्त दुकानदारों को निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देेश दिए गए हैं तथा अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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