गोण्डा: कोरोना वायरस को लेकर जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, ऐसे वक्त पर जिले में अवैध तरीके से शराब बिक्री की शिकायत मिल रही है. जिले में चल रहे शराब तस्करी के कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. डीएम नितिन बंसल ने आबकारी विभाग को पूरे जिले की शराब दुकानों को सील करने के आदेश दिए हैं.
शराब विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
डीएम के निर्देश पर जिले की 350 शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है और धानेपुर में पकड़े गए शराब विक्रेता के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है. इस देशव्यापी लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी अनावश्यक दुकानों को बंद रखने का आदेश है. शराब की दुकानों सहित सभी मादक पदार्थों की दुकानों को पूर्णतया बंद करने का आदेश शासन ने जारी किया है.
350 शराब की दुकानें सील
जिले में अवैध तरीके से शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी. इसका खुलासा तब हुआ जब धानेपुर में एक कार से 45 पेटियों में 1,732 बोतल अंग्रेजी शराब और नगर कोतवाली क्षेत्र में बीयर की 250 बोतल बरामद हुईं. इसके बाद डीएम नितिन बंसल ने पूरे जिले की शराब की दुकानों को सील किए जाने के आदेश दिए हैं. डीएम के आदेश पर रविवार को आबकारी विभाग ने जिले भर की अंग्रेजी, देशी, मॉडल शाप सहित बीयर की 350 दुकानों को सील कर दिया है.
सरकारी कोष में जमा होगी सिक्योरिटी मनी
आबकारी इंस्पेक्टर रामकुमार यादव का कहना है कि डीएम के आदेश पर 350 दुकानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और दुकान आवंटन के समय जो धनराशि जमा कराई गई थी, उसे जब्त कर सरकारी कोष में जमा कराया जा रहा है.