गाजीपुरः जिले के नंदगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ 2016 में दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में सुग्रीव चौहान, प्रह्लाद पाल, संतोष पाल और नीरज चौहान को आरोपी बनाया गया था. जिसकी सुनवाई पास्को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी प्रह्लाद पाल, संतोष पाल और नीरज चौहान के वारदात में शामिल होना नहीं बताया. जबकि पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि सुग्रीव चौहान ने उसके साथ एक विद्यालय में दुष्कर्म किया था. इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश जयप्रकाश श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए सुग्रीव चौहान को दोषी मानते हुए 10 साल की सश्रम कारावास के साथ 30 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
तीन के पक्ष में युवती ने दिया बयान
मामले में अभियोजन अधिकारी अनुज श्रीवास्तव ने बताया कि नन्दगंज थाना में प्रह्लाद पाल, सन्तोष पाल, सुग्रीव चौहान एवं नीरज चौहान के खिलाफ धारा-363,366,376डी भादंसं व 5/6 पाक्सो अधिनिय के तहत माामला दर्ज किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बयान दिया था कि प्रह्लाद पाल, संतोष पाल और नीरज चौहान घटना के दौरान नहीं थे. जबकि आरोपी सुग्रीव चौहान माता-पिता की अभिरक्षा उसे बहला फुसला कर एक प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर दुष्कर्म किया था. मामले में न्यायाधीश जयप्रकाश श्रीवास्तव ने सुग्रीव चौहान को 10 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड न देने पर 6 माह की अतिरिक सजा का भी फैसला सुनाया है.