गाजीपुरः मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को 20 नवंबर तक नंदगंज थाने में हाजिर होना पड़ेगा. इस आशय की नोटिस बुधवार को आफशा के मरहूम पिता जमशेद रजा के शहर स्थित सैय्यदबाड़ा आवास पर चस्पा की गई है.
एसओ महेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 91 तथा 41 ए के तहत की गई है. आफशा के मुहम्मदाबाद आवास पर भी बजरिये डाक नोटिस भेजी गई है. अफसा अंसारी पर पिछले साल नंदगंज थाने में आईपीसी की धारा 419, 420 में एक मामला दर्ज हुआ था. मगर अफसा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से उस कार्रवाई पर स्थगनादेश हासिल कर ली. स्थगनादेश में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मामले की विवेचना में अफसा पुलिस को पूरा सहयोग करेंगी. बावजूद बार-बार नोटिस के बाद भी अफसा अंसारी अपना बयान दर्ज कराने के लिए नंदगंज थाने पर उपलब्ध नहीं हुईं.
एसओ महेंद्र सिंह ने कहा कि अफसा अंसारी इस मामले में हाईकोर्ट भी सरासर अवहेलना कर रही हैं. इस मामले में कोर्ट को अवगत कराते हुए उनके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ेंः मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की 6.30 लाख की संपत्ति कुर्क