गाजीपुरः कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है. वहीं करोना संदिग्धों को चिन्हित करने के हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों, पैथालाजी संचालकों को निर्देशित किया है कि, किसी भी मरीज या व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही उसे दवा दी जाए.
रजिस्टर पर नोट किया जाएगा नाम पता
जिले में कोरेना वायरस के लक्षण से संबंधित बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण की दवा बिना पर्ची के मांगने वालों का नाम-पता और मोबाइल नंबर नोट कर ही दवा देने के निर्देश जारी किए गए हैं. ताकि उस व्यक्ति के कोरोना संदिग्ध होने पर उन्होंने तत्काल चिन्हित किया जा सके.
मेडिकल स्टोर संचालक राशिद राना ने बताया कि कोई बीमार या कोरोना संदिग्ध लगता है तो नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट कर जिला प्रशासन को सूचित किया जा रहा है. मेडिकल स्टोर संचालक वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दवा के पर्चे के मुताबिक डिटेल नोट कर दवा दी जा रही है.
एसीएमओ डॉ उमेश ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों और पैथोलॉजी संचालको को एडवाइजरी जारी की है. यदि कोई जुकाम, खांसी और बुखार की दवा लेने आता है तो उसकी जानकारी रजिस्टर पर नोटकर जिला प्रशासन को सूचित करें. ताकि यदि कोई कोरोना संदिग्ध लगे, तो तत्काल उसे चिन्हित किया जा सके.