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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 2.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की करीब 2.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है. इससे पहले बीते गुरुवार को भी अफसा अंसारी की करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी. फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार अपराधियों और उनकी अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

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Published : Aug 6, 2022, 2:31 PM IST

Updated : Aug 6, 2022, 7:38 PM IST

गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 2.15 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क दिया गया है. अफसा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला गोरा बाजार स्थित संपत्ति पर को कुर्क किया गया है. अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 14(1) के यह तहत कार्रवाई की है.

पुलिस के मुताबिक आफसा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के गोरा बाजार मोहल्ले में नगर पालिका नंबर-524 भाग 191 वर्ग मीटर जमीन थी. दूसरी आफसा अंसारी के नाम से रजदेपुर मोहल्ले में 162.27 वर्ग मीटर जमीन थी. वहीं तीसरी जमीन भी अफसा अंसारी के नाम से कुंदनपुर मोहल्ले में नगर पालिका नंबर 186 में रकबा 159 वर्ग मीटर थी. कुल मिलाकर 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है. उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई हुई है.

अफसा अंसारी की संपत्ति कुर्क कर मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी

2 अगस्त को मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक और विवेचक ने एसपी को आख्या सौंपी थी. इसके बाद 3 अगस्त को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की संस्तुति के बाद आज शनिवार 6 अगस्त को अभियुक्त मुख्तार निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान अपराध के जरिए अर्जित अचल संपत्ति कुर्क कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 50 लाख की संपत्ति कुर्क

अभी दो दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की मोहम्मदाबाद के जफरपुरा स्थित जमीन कुर्क किया गया था. इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है. इसी के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज भी अफसा अंसारी की संपति कुर्क कर दी गई है.

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गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 2.15 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क दिया गया है. अफसा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला गोरा बाजार स्थित संपत्ति पर को कुर्क किया गया है. अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 14(1) के यह तहत कार्रवाई की है.

पुलिस के मुताबिक आफसा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के गोरा बाजार मोहल्ले में नगर पालिका नंबर-524 भाग 191 वर्ग मीटर जमीन थी. दूसरी आफसा अंसारी के नाम से रजदेपुर मोहल्ले में 162.27 वर्ग मीटर जमीन थी. वहीं तीसरी जमीन भी अफसा अंसारी के नाम से कुंदनपुर मोहल्ले में नगर पालिका नंबर 186 में रकबा 159 वर्ग मीटर थी. कुल मिलाकर 2.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है. उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई हुई है.

अफसा अंसारी की संपत्ति कुर्क कर मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी

2 अगस्त को मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक और विवेचक ने एसपी को आख्या सौंपी थी. इसके बाद 3 अगस्त को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की संस्तुति के बाद आज शनिवार 6 अगस्त को अभियुक्त मुख्तार निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान अपराध के जरिए अर्जित अचल संपत्ति कुर्क कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 50 लाख की संपत्ति कुर्क

अभी दो दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की मोहम्मदाबाद के जफरपुरा स्थित जमीन कुर्क किया गया था. इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है. इसी के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज भी अफसा अंसारी की संपति कुर्क कर दी गई है.

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Last Updated : Aug 6, 2022, 7:38 PM IST
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