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मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो पिछले कई सालों से जेल में बंद है. सोमवार को मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है, पढ़िए पूरी खबर..

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मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत
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Published : Feb 28, 2022, 10:37 PM IST

गाजीपुर: आईएस 191 गैंग के लीडर और मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो पिछले कई सालों से जेल में बंद है. सोमवार को उनको एक राहत भरी खबर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है.

एमपी एमएलए कोर्ट ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज शस्त्र लाइसेंस के मामले में 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है. लेकिन अभी वह जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर अभी कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि धारा 21/ 25 आर्म्स एक्ट का मामला है, जो मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज था. इस मामले में पुलिस का आरोप था कि राइफल और एक डीबीबीएल गन मुख्तार अंसारी के नाम से है और वह उसे अपने पास रखते हैं.

मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

इसे भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी की दो करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क, जानें कहां हुई कार्रवाई

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं और उन पर एक मुकदमा अप्रैल 2021 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में डीबीबीएल गन के मामले में चार्जशीट विवेचक भी लगाया गया है. इसी डीबीबीएल गन के लाइसेंस पर 1990 में दंडाधिकारी सीबीसीआईडी वाराणसी अशफाक अहमद द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया था.

इस मामले में 20/4/2015 को जमानत भी हो गई थी. इसके बाद उसी डीबीबीएल गन लाइसेंस नंबर पर दोबारा मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया गया था. जिस पर न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर राम सुध सिंह की कोर्ट ने प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी है.



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गाजीपुर: आईएस 191 गैंग के लीडर और मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो पिछले कई सालों से जेल में बंद है. सोमवार को उनको एक राहत भरी खबर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है.

एमपी एमएलए कोर्ट ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज शस्त्र लाइसेंस के मामले में 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है. लेकिन अभी वह जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर अभी कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि धारा 21/ 25 आर्म्स एक्ट का मामला है, जो मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज था. इस मामले में पुलिस का आरोप था कि राइफल और एक डीबीबीएल गन मुख्तार अंसारी के नाम से है और वह उसे अपने पास रखते हैं.

मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

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गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं और उन पर एक मुकदमा अप्रैल 2021 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में डीबीबीएल गन के मामले में चार्जशीट विवेचक भी लगाया गया है. इसी डीबीबीएल गन के लाइसेंस पर 1990 में दंडाधिकारी सीबीसीआईडी वाराणसी अशफाक अहमद द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया था.

इस मामले में 20/4/2015 को जमानत भी हो गई थी. इसके बाद उसी डीबीबीएल गन लाइसेंस नंबर पर दोबारा मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया गया था. जिस पर न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर राम सुध सिंह की कोर्ट ने प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी है.



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