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मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अगली सुनवाई आठ अगस्त को

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Published : Aug 5, 2023, 9:11 PM IST

न्यायाधीश का ट्रांसफर होने के कारण मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में सुनवाई नहीं हो सकी.

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गाजीपुर: जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर मामले में बहस होनी थी लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दुर्गेश पाण्डेय का स्थानांतरण होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी. यह जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है.

उन्होंने ने बताया कि वर्ष 2009 में करंडा थाना के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था. जबकि मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में बंद है. दोनों घटना के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे. घटना के बाद मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था. हालांकि मुख्तार अंसारी दोनों मामलों के मूल मुकदमे से बरी हो चुके हैं. इन दोनों मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया है.

इसी मामले में आज बहस होनी थी लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण होने की वजह से मामले में बहस नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी. जानकारी के मुताबिक 2009 में हुई कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त साबित हो चुका है. वहीं, 2009 में ही मुख्तार अंसारी पर मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में भी बीती 17 मई को कोर्ट की ओर से बरी किया जा चुका है.


ये भी पढ़ेंः माफिया अतीक के गैंग मेंबर और मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी, अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

गाजीपुर: जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर मामले में बहस होनी थी लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दुर्गेश पाण्डेय का स्थानांतरण होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी. यह जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है.

उन्होंने ने बताया कि वर्ष 2009 में करंडा थाना के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था. जबकि मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में बंद है. दोनों घटना के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे. घटना के बाद मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था. हालांकि मुख्तार अंसारी दोनों मामलों के मूल मुकदमे से बरी हो चुके हैं. इन दोनों मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया है.

इसी मामले में आज बहस होनी थी लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण होने की वजह से मामले में बहस नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी. जानकारी के मुताबिक 2009 में हुई कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त साबित हो चुका है. वहीं, 2009 में ही मुख्तार अंसारी पर मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में भी बीती 17 मई को कोर्ट की ओर से बरी किया जा चुका है.


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