गाजीपुर: जिले के सदर कोतवाली इलाके के महारागंज के इस्लामाबाद में कुर्क की कार्रवाई की गई है. जिला प्रशासन ने माफिया रामज्ञान यादव की 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति (Property worth Rs 3 crore attached in Ghazipur) कुर्क कर ली है.
माफिया रामज्ञान यादव (Mafia Ramgyan Yadav property attached in Ghazipur) के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई है. दरअसल रामज्ञान ने अवैध रूप से धनार्जित कर अपनी पत्नी, भाई और उसकी पत्नी के नाम से भू संपत्ति बनाई थी. जिसे शुक्रवार को सीओ सिटी गौरव कुमार के नेतृत्व में मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई है.
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सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत रामज्ञान यादव (Mafia Ramgyan Yadav property in Ghazipur) के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई है. रामज्ञान यादव के द्वारा 3 करोड़ 45 लाख की 4 संपत्तियां अवैध धनार्जित कर बनाई गई थीं. यह संपत्ति रामज्ञान यादव ने अपनी पत्नी, भाई और भाई की पत्नी के नाम से बनाई थी, जिसके खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की गई है.
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