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एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी को पेश होने का दिया आदेश, उसरी चट्टी कांड में होनी थी गवाही - माफिया मुख्तार अंसारी

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह को पेश होना था. लेकिन, दोनों ही नहीं आए. यह पेशी बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर होनी थी.

एमपी एमएलए कोर्ट
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Published : Jan 3, 2023, 8:23 AM IST

Updated : Jan 3, 2023, 2:19 PM IST

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी को आज यानी मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन, वे नहीं पहुंचे. मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से निकलने की कोई सूचना भी नहीं मिली है. अब मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, आज मुख्तार अंसारी के पक्ष से तौकीर खान की गवाही हुई. माफिया बृजेश सिंह भी कोर्ट नहीं पहुंचे. जिले में चर्चा थी कि 21 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह आज आमने सामने होंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ.

दरअसल, 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद अपने पैतृक आवास से मुख्तार अंसारी मऊ जा रहे थे, इसी दौरान उसरी चट्टी में उनके काफिले पर हमला हुआ था. मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया बृजेश सिंह को मुख्य आरोपी बताया था. इसी मामले में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए की कोर्ट ने पेश होना था. मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह के आमने सामने होने को लेकर एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बृजेश तारीख पर खुद अपने वकील के साथ कोर्ट आते रहे हैं.

मुख्तार अंसारी के कोर्ट में फिजिकल पेश होने को लेकर उनके वकील लियाकत अली ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दी थी. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से आने और ले जाने में उनकी जान को खतरा है. इस संबंध में मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी ने कोर्ट से लेकर अन्य जगहों पर पत्र के माध्यम से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी. वहीं, उनके वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी को ब्लडप्रेसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां हैं. इसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर एंबुलेंस की भी मांग की गई थी. अर्जी की एक प्रति एडीजीसी क्रिमिनल को भी रिसीव कराई गई थी. वकील लियाकत अली ने बताया कि बांदा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मुख्तार अंसारी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित करे. लेकिन, उनके आने की कोई सूचना नहीं है.

यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 साल के फैसले पर लगाई रोक

15 जुलाई 2001 को जिले के मोहम्मदाबाद इलाके के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था. हमले में मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य की मौत हो गई थी. मामले में मुख्तार अंसारी ने माफिया बृजेश सिंह, माफिया त्रिभुवन सिंह और स्व. अनिल सिंह को आरोपी बनाया था. उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह को तलब किया है. माफिया त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में बंद है और अनिल सिंह की मौत हो चुकी है.

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी को आज यानी मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन, वे नहीं पहुंचे. मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से निकलने की कोई सूचना भी नहीं मिली है. अब मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, आज मुख्तार अंसारी के पक्ष से तौकीर खान की गवाही हुई. माफिया बृजेश सिंह भी कोर्ट नहीं पहुंचे. जिले में चर्चा थी कि 21 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह आज आमने सामने होंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ.

दरअसल, 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद अपने पैतृक आवास से मुख्तार अंसारी मऊ जा रहे थे, इसी दौरान उसरी चट्टी में उनके काफिले पर हमला हुआ था. मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया बृजेश सिंह को मुख्य आरोपी बताया था. इसी मामले में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए की कोर्ट ने पेश होना था. मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह के आमने सामने होने को लेकर एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बृजेश तारीख पर खुद अपने वकील के साथ कोर्ट आते रहे हैं.

मुख्तार अंसारी के कोर्ट में फिजिकल पेश होने को लेकर उनके वकील लियाकत अली ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दी थी. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से आने और ले जाने में उनकी जान को खतरा है. इस संबंध में मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी ने कोर्ट से लेकर अन्य जगहों पर पत्र के माध्यम से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी. वहीं, उनके वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी को ब्लडप्रेसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां हैं. इसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर एंबुलेंस की भी मांग की गई थी. अर्जी की एक प्रति एडीजीसी क्रिमिनल को भी रिसीव कराई गई थी. वकील लियाकत अली ने बताया कि बांदा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मुख्तार अंसारी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित करे. लेकिन, उनके आने की कोई सूचना नहीं है.

यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 साल के फैसले पर लगाई रोक

15 जुलाई 2001 को जिले के मोहम्मदाबाद इलाके के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था. हमले में मुख्तार अंसारी के गनर और एक अन्य की मौत हो गई थी. मामले में मुख्तार अंसारी ने माफिया बृजेश सिंह, माफिया त्रिभुवन सिंह और स्व. अनिल सिंह को आरोपी बनाया था. उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह को तलब किया है. माफिया त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में बंद है और अनिल सिंह की मौत हो चुकी है.

Last Updated : Jan 3, 2023, 2:19 PM IST
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