ETV Bharat / state

गाजीपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कैद - गाजीपुर की खबरें

गाजीपुर जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

etv bharat
गाजीपुर जिला न्यायालय
author img

By

Published : Sep 15, 2022, 9:43 PM IST

गाजीपुरः विशेष न्यायाधीश पाक्सों राकेश कुमार सत्तम की अदालत ने गुरुवार को जघन्य अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित करने की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक पाक्सों प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि यह घटना एक दिसंबर 2018 की है, जब अभियुक्त बबलू बिंद अपने पड़ोस में रहने वाली 6 वर्ष की बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मु.अ.स. 33/2019 धारा 376 एबी, 4/3 पाक्सों, 323 व 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर मौके से अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया.

पढ़ेंः अदालत को गुमराह कर एक ही मामले में दाखिल की दो याचिकाएं, याचिकाकर्ता तलब

घटना के कुल 5 गवाह परिलक्षित हुए, जिसमें अभियुक्त बबलू बिंद को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया तथा अर्थदंड के 50 प्रतिशत धनराशि को पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया.

पढ़ेंः मऊ कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर एक्ट में MP-MLA कोर्ट में होनी है पेशी

गाजीपुरः विशेष न्यायाधीश पाक्सों राकेश कुमार सत्तम की अदालत ने गुरुवार को जघन्य अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित करने की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक पाक्सों प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि यह घटना एक दिसंबर 2018 की है, जब अभियुक्त बबलू बिंद अपने पड़ोस में रहने वाली 6 वर्ष की बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मु.अ.स. 33/2019 धारा 376 एबी, 4/3 पाक्सों, 323 व 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर मौके से अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया.

पढ़ेंः अदालत को गुमराह कर एक ही मामले में दाखिल की दो याचिकाएं, याचिकाकर्ता तलब

घटना के कुल 5 गवाह परिलक्षित हुए, जिसमें अभियुक्त बबलू बिंद को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया तथा अर्थदंड के 50 प्रतिशत धनराशि को पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया.

पढ़ेंः मऊ कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर एक्ट में MP-MLA कोर्ट में होनी है पेशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.