गाजीपुरः विशेष न्यायाधीश पाक्सों राकेश कुमार सत्तम की अदालत ने गुरुवार को जघन्य अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित करने की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक पाक्सों प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि यह घटना एक दिसंबर 2018 की है, जब अभियुक्त बबलू बिंद अपने पड़ोस में रहने वाली 6 वर्ष की बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मु.अ.स. 33/2019 धारा 376 एबी, 4/3 पाक्सों, 323 व 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर मौके से अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया.
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घटना के कुल 5 गवाह परिलक्षित हुए, जिसमें अभियुक्त बबलू बिंद को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया तथा अर्थदंड के 50 प्रतिशत धनराशि को पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया.
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