गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में चार जनवरी को सुनवाई होगी. अफशा अंसारी की तरफ से बीते गुरुवार को कोर्ट में अर्जी डाली गई थी. तब एडीजे तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की गैरमौजूदगी में एडीजे पंचम गौरव कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 जनवरी दी थी.
बेटे अब्बास और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी हुई थी खारिज
जानकारी के मुताबिक, अफशा अंसारी के वकील राजीव मोहन यादव ने अपने क्लाइंट को अंतरिम राहत देने की न्यायालय से गुजारिश की थी, लेकिन न्यायाधीश ने उसे नहीं माना. बता दें कि एडीजे तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर ने पिछले बुधवार को मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. अब उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली है.
क्या था मामला
मामला शहर कोतवाली के महुआबाग में गजल होटल से जुड़ा है. होटल की लैंड डील में एसडीएम ने जांच के दौरान पाया था कि जमीन हासिल करने के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार ने नियमों की अनदेखी की है. मामला संज्ञान में आने के बाद लेखपाल सत्यप्रकाश की तहरीर पर मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में पिछले अगस्त में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के नियमों की अनदेखी मामले में गजल होटल के अवैध निर्मित हिस्से ध्वस्त किया जा चुका है. अब अफशा अंसारी ने खुद पर दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. वही इस लैंड डील के फर्जीवाड़े में नामजद 12 में तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.