गाजीपुरः इलाहाबद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव (Student union election in Purvanchal University) पर रोक लगा दी है. बुधवार को गाजीपुर के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के खिलाफ छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है.
प्राचार्य प्रोफेसर राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय (Principal Professor Raghavendra Kumar Pandey) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur) द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किये जाने के क्रम में समस्त पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है. जिसके तहत वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया ,परिचय पत्र वितरण, कक्षा संचालन, मिड टर्म परीक्षा, सेशनल कार्य, प्रैक्टिकल और मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना है. कोविड-19 के प्रभाव से शैक्षणिक सत्र अपने नियत समय से पीछे चल रहा है. ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण-सत्र को ससमय करने के लिए अथक प्रयास विश्वविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया (Madam Vice Chancellor of the University) की ओर से उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुपालन को देखते हुए वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव को कराने की अनुमति नहीं प्रदान किया गया. जिसके बाद छात्रों की ओर से हाइकोर्ट में वाद दाखिल किया गया. जिसकी सुनवाई के क्रम में हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में अकादमिक सत्र की वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए चुनाव कराए जाने की मांग को निरस्त कर दिया. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी गाजीपुर (District Magistrate Ghazipur) द्वारा भी हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में आगामी निकाय चुनावों को लेकर छात्र संघ चुनावों को कराने से मना कर दिया है. ऐसी परिस्थितियों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है.
यह भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक बढ़ी, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी