गाजियाबाद : शहर की महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से करीब 70 से अधिक लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया था. इसमें कई बच्चे भी शामिल थे. जानकारी के मुताबिक यह घटना 20 मार्च की है, जहां सोसाइटी के 11 टावरों में 1800 फ्लैट्स में लगभग दस हजार लोग रहते हैं.
शहर के मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर महागुनपुरम सोसाइटी में घटित घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी.
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शिकायत मिलने के बाद अब आयोग ने संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी को 8 सप्ताह में याचिकाकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता के सहयोग से समुचित कार्यवाही कर सूचित किए जाने के आदेश जारी किए हैं. विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि सोसायटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी से दूषित जलापूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया. वहीं, सोसायटी के गोदावरी टावर के एसटीपी टैंक में जांच के दौरान मरी हुई छिपकली और प्लास्टिक का ढेर भी पाया गया था.
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