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गाजियाबाद: लॉकडाउन 3.0 में छूट के लिए एक्शन प्लान तैयार - गाजियाबाद समाचार

पूरे देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ छूट दी गई है. गाजियाबाद में भी कई प्रकार की छूट दी गई है. जिसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है.

गाजियाबाद प्रशासन ने भी लॉकडाउन 3.0 में छूट दी
गाजियाबाद प्रशासन ने भी लॉकडाउन 3.0 में छूट दी
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Published : May 5, 2020, 8:26 PM IST

गाजियाबाद: जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. इसमें औद्योगिक इकाई के संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी अनुमति ऑनलाइन मिलेगी, अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं है.

गाजियाबाद प्रशासन ने भी लॉकडाउन 3.0 में छूट दी

जिले में केवल स्टैंड अलोन दुकानें ही खुलेंगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन में केवल काम शुरू करने की सूचना देनी होगी और इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. आवासीय परिसर में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि शहरी क्षेत्र में मार्केट, कॉपलेक्स, मॉल बंद रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में समस्त दुकानें (जो नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर हैं) आवश्यक एवं गैर आवश्यक खोलने की अनुमति दी गई है. जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

निर्माण गतिविधि प्रारंभ करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी. शहरी क्षेत्र में निर्माण संबंधित कार्य केवल वहीं हो सकेंगे जहां पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही बाहर से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी. जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकारी और निजी कार्यालय केवल 33% कर्मचारियों के साथ ही खोले जा सकेंगे. जिसके लिए कार्यालय अध्यक्ष को तमाम कर्मचारियों के लिए पास का आवेदन करना होगा. जनपद के अंदर टैक्सी चलाने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी. कार में एक ड्राइवर और दो यात्री ही यात्रा कर सकेंगे. लोगों को तीसरे चरण में जिला प्रशासन के जरिए चयनित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों और कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

गाजियाबाद: जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. इसमें औद्योगिक इकाई के संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी अनुमति ऑनलाइन मिलेगी, अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं है.

गाजियाबाद प्रशासन ने भी लॉकडाउन 3.0 में छूट दी

जिले में केवल स्टैंड अलोन दुकानें ही खुलेंगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन में केवल काम शुरू करने की सूचना देनी होगी और इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. आवासीय परिसर में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि शहरी क्षेत्र में मार्केट, कॉपलेक्स, मॉल बंद रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में समस्त दुकानें (जो नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर हैं) आवश्यक एवं गैर आवश्यक खोलने की अनुमति दी गई है. जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

निर्माण गतिविधि प्रारंभ करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी. शहरी क्षेत्र में निर्माण संबंधित कार्य केवल वहीं हो सकेंगे जहां पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही बाहर से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी. जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकारी और निजी कार्यालय केवल 33% कर्मचारियों के साथ ही खोले जा सकेंगे. जिसके लिए कार्यालय अध्यक्ष को तमाम कर्मचारियों के लिए पास का आवेदन करना होगा. जनपद के अंदर टैक्सी चलाने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी. कार में एक ड्राइवर और दो यात्री ही यात्रा कर सकेंगे. लोगों को तीसरे चरण में जिला प्रशासन के जरिए चयनित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों और कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

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