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दीपक तले अंधेरा : परिवहन विभाग की गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं, कौन काटेगा चालान?

नोएडा में परिवहन विभाग की तमाम गाड़ियां बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट के ही फर्राटे भर रही हैं. परिवहन अधिकारी बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान और 5000 रुपए जुर्माना वसूलने की तैयारी में हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं.

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Published : Jan 9, 2022, 11:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा में परिवहन विभाग की तमाम गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लगाया गया है. जबकि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की आखिरी डेट भी बीत चुकी है. नए साल में भी विभाग के अधिकारी हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट विभाग की गाड़ियों पर नहीं लगा सके हैं. जबकि ये अफसर खुस बता रहे हैं कि इस नियम से किसी को छूट नहीं दी गई है. और आने वाले दिनों में अभियान चलाकर बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का चालान किया जाएगा.

ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनके अपने विभाग की गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट कब लगेगा. इन गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लगा तो इनका चालान अब तक क्यों नहीं काटा गया. क्या परिवहन विभाग की बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का चालान कोई विशेष अधिकारी करेगा. या इनकी अंधेरगर्दी यूं ही चलती रहेगी.

आम जनता को नियम का पाठ पढ़ाने वाले परिवहन विभाग के अफसर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. आम लोगों की गाड़ी में अगर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो उनसे 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है. तो ऐसे में इन गाड़ियों का जुर्माना कौन वसूलेगा. इन गाड़ियों का चालान कौन काटेगा.

नोएडा में परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में खड़ी तमाम गाड़ियों के साथ ही सड़कों पर दौड़ रही सरकारी गाड़ियों पर अब तक हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है. जबकि आम जनता को हिदायत देते हुए परिवहन अधिकारी 5000 रुपए जुर्माना वसूलने की बात कह रहे हैं.

विभाग की इन गाड़ियों से वो जिम्मेदार अधिकारी और स्टाफ के लोग आते-जाते हैं. जिनको नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी मिली हुई है. इन्हें फिलहाल रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है. एआरटीओ का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली किसी भी गाड़ी पर अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा. तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन ट्रैफिक विभाग की गाड़ियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी. इस पर एआरटीओ विभाग खामोश है.


इसे भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में अभिनेता विक्की कौशल के खिलाफ शिकायत दर्ज

नोएडा के एआरटीओ एके पांडेय का कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 थी, जो समाप्त हो चुकी है. अब किसी भी गाड़ी पर अगर एनसीआर क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियम का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए का चालान किया जाएगा. बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली सरकारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी. इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था.

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा में परिवहन विभाग की तमाम गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लगाया गया है. जबकि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की आखिरी डेट भी बीत चुकी है. नए साल में भी विभाग के अधिकारी हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट विभाग की गाड़ियों पर नहीं लगा सके हैं. जबकि ये अफसर खुस बता रहे हैं कि इस नियम से किसी को छूट नहीं दी गई है. और आने वाले दिनों में अभियान चलाकर बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का चालान किया जाएगा.

ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनके अपने विभाग की गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट कब लगेगा. इन गाड़ियों पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लगा तो इनका चालान अब तक क्यों नहीं काटा गया. क्या परिवहन विभाग की बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का चालान कोई विशेष अधिकारी करेगा. या इनकी अंधेरगर्दी यूं ही चलती रहेगी.

आम जनता को नियम का पाठ पढ़ाने वाले परिवहन विभाग के अफसर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. आम लोगों की गाड़ी में अगर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो उनसे 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है. तो ऐसे में इन गाड़ियों का जुर्माना कौन वसूलेगा. इन गाड़ियों का चालान कौन काटेगा.

नोएडा में परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में खड़ी तमाम गाड़ियों के साथ ही सड़कों पर दौड़ रही सरकारी गाड़ियों पर अब तक हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है. जबकि आम जनता को हिदायत देते हुए परिवहन अधिकारी 5000 रुपए जुर्माना वसूलने की बात कह रहे हैं.

विभाग की इन गाड़ियों से वो जिम्मेदार अधिकारी और स्टाफ के लोग आते-जाते हैं. जिनको नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी मिली हुई है. इन्हें फिलहाल रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है. एआरटीओ का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली किसी भी गाड़ी पर अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा. तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन ट्रैफिक विभाग की गाड़ियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी. इस पर एआरटीओ विभाग खामोश है.


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नोएडा के एआरटीओ एके पांडेय का कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 थी, जो समाप्त हो चुकी है. अब किसी भी गाड़ी पर अगर एनसीआर क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियम का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए का चालान किया जाएगा. बिना हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट वाली सरकारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी. इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था.

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