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बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित, इस नंबर पर दें सूचना

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Published : May 13, 2021, 1:59 PM IST

फिरोजाबाद में अब टास्क फोर्स बाल विवाह पर निगरानी रखेगा. प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर तिवारी ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए इसका गठन किया है.

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गठित हुआ टास्क फोर्स.

फिरोजाबाद: अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं. ऐसे में बाल विवाह की भी संभावना रहती है. जनपद में ऐसे ही बाल विवाह को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर बाल विवाह के संबंध में शिकायत की जा सकती है.

10 हजार का लगेगा जुर्माना
जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर तिवारी ने बताया कि 14 मई को अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह होने की अधिक संभावना रहती है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनी अपराध है. अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या 10 हजार का जुर्माना हो सकता है.

नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए टास्क फोर्स से निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन व स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती हैं. संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है. इस तरह का विवाह अगर कहीं प्रस्तावित है तो बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग सूचना दे सकते हैं.

सूचना देने के लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. प्रभावी डीपीओ के मोबाइल नंबर (7518024064) व बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ के मोबाइल नंबर (8477036900) पर सूचना दी जा सकती है. साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर भी जानकारी दी जा सकती है. सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा.

फिरोजाबाद: अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं. ऐसे में बाल विवाह की भी संभावना रहती है. जनपद में ऐसे ही बाल विवाह को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर बाल विवाह के संबंध में शिकायत की जा सकती है.

10 हजार का लगेगा जुर्माना
जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर तिवारी ने बताया कि 14 मई को अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह होने की अधिक संभावना रहती है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनी अपराध है. अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या 10 हजार का जुर्माना हो सकता है.

नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए टास्क फोर्स से निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन व स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती हैं. संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है. इस तरह का विवाह अगर कहीं प्रस्तावित है तो बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग सूचना दे सकते हैं.

सूचना देने के लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. प्रभावी डीपीओ के मोबाइल नंबर (7518024064) व बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ के मोबाइल नंबर (8477036900) पर सूचना दी जा सकती है. साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर भी जानकारी दी जा सकती है. सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा.

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