फिरोजाबाद: जनपद की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने के दोषी को आठ साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 23 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इतना ही नहीं जुर्माना नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतने का आदेश जारी किया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 18 मई 2014 की है, जहां एक नाबालिग लड़की कोतवाली उत्तर इलाके में अपने मामा के यहां आई थी. यहां अलीगढ़ का रहने वाला अभियुक्त रिंकू उर्फ आकाश भी आया हुआ था. आरोपी रिंकू किशोरी को 11 जून को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था. इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया. पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन और गवाह के बयानों के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अरविंद कुमार यादव द्वारा की गई.
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वहीं, अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. साथ ही साक्ष्यों को देखते हुए अभियुक्त रिंकू को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का दोषी पाया. और फिर दोषी को आठ साल की सजा सुना दी. साथ ही 23 हजार का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतने का आदेश दिया है.
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