ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में शराब माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क - नगला खंगर थाना प्रभारी महेश सिंह

फिरोजाबाद में गैंगस्टर (Gangster Subhash in Firozabad) एक्ट में आरोपित शराब माफिया की पुलिस ने लाखों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है. अभियुक्त पर कई मुकदमें दर्ज हैं.

गैंगस्टर
गैंगस्टर
author img

By

Published : Feb 28, 2023, 7:47 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद में नगला खंगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की शाम एक शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई. जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने शराब माफिया की 8 लाख 41 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया. यह कार्रवाई पुलिस ने शराब माफिया पर गैंगस्टर के तहत की है.

नगला खंगर थाना प्रभारी महेश सिंह ने मंगलवार को बताया कि थाना क्षेत्र के गांव बलीपुर निवासी सुभाष एक कुख्यात शराब माफिया है. उसके खिलाफ अवैध शराब बेचने से संबंधित कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं. शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में शराब माफिया सुभाष की संपत्ति को डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया है. उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 8 लाख 41 हजार रुपये आंकी गई है. इस संपत्ति को शराब तस्करी द्वारा अर्जित किए गए धन से खरीदा गया था.

थाना प्रभारी ने बताया कि जिस अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है उसमें गांव ढकरई के पास सड़क किनारे गाटा संख्या 86 पर 108 रकवे बनी दो पक्की दुकानें हैं. साथ ही उनका बेसमेंट भी उसी में शामिल है. इस कुर्की के दौरान पुलिस द्वारा सूचना भी चस्पा कर मुनादी भी कराया गया. उसके बाद इस संपत्ति को कुर्क किया गया़. उन्होंने बताया कि अगर कोई इसकी खरीद-फरोख्त करता है तो कानूनन उसे अवैध माना जाएगा. इस कार्रवाई के दौरान थाना नगला खंगर पुलिस के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी सिरसागंज राजवीर सिंह और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे.


यह भी पढ़ें- समाज कल्याण विभाग का घोटाला खोलने वाले अधिकारी पर जानलेवा हमने के मामले में गवाही पूरी, अगली सुनवाई 13 को

फिरोजाबाद: जनपद में नगला खंगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की शाम एक शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई. जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने शराब माफिया की 8 लाख 41 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया. यह कार्रवाई पुलिस ने शराब माफिया पर गैंगस्टर के तहत की है.

नगला खंगर थाना प्रभारी महेश सिंह ने मंगलवार को बताया कि थाना क्षेत्र के गांव बलीपुर निवासी सुभाष एक कुख्यात शराब माफिया है. उसके खिलाफ अवैध शराब बेचने से संबंधित कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं. शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में शराब माफिया सुभाष की संपत्ति को डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया है. उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 8 लाख 41 हजार रुपये आंकी गई है. इस संपत्ति को शराब तस्करी द्वारा अर्जित किए गए धन से खरीदा गया था.

थाना प्रभारी ने बताया कि जिस अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है उसमें गांव ढकरई के पास सड़क किनारे गाटा संख्या 86 पर 108 रकवे बनी दो पक्की दुकानें हैं. साथ ही उनका बेसमेंट भी उसी में शामिल है. इस कुर्की के दौरान पुलिस द्वारा सूचना भी चस्पा कर मुनादी भी कराया गया. उसके बाद इस संपत्ति को कुर्क किया गया़. उन्होंने बताया कि अगर कोई इसकी खरीद-फरोख्त करता है तो कानूनन उसे अवैध माना जाएगा. इस कार्रवाई के दौरान थाना नगला खंगर पुलिस के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी सिरसागंज राजवीर सिंह और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे.


यह भी पढ़ें- समाज कल्याण विभाग का घोटाला खोलने वाले अधिकारी पर जानलेवा हमने के मामले में गवाही पूरी, अगली सुनवाई 13 को

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.