फिरोजाबादः जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शिक्षिका से रेप मामले में 3 साल बाद फैसला सुनाया. मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 21 साल का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड भुगतान न करने पर दोषी शिक्षक को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. शिक्षक पर स्कूल की एक टीचर के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था. दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गयी थी और जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकोहाबाद की एक महिला ने 16 सितंबर 2019 को शिकोहाबाद कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी शिकोहाबाद के एक स्कूल में शिक्षिका है. आरोप था कि 3 मई 2019 को प्रधानाचार्य तथा शिक्षक रामेश्वर ने कुछ अतिरिक्त काम के बहाने उसे स्कूल में रोक लिया था और उन दोनों ने उसके साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी वीडियो क्लिपिंग भी बनाई और इसके बाद ब्लैकमेल कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते करते रहे. इससे वह गर्भवती हो गई. महिला ने बताया कि जब उसने अपनी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ शिक्षक रामेश्वर और प्रधानाचार्य ने दुष्कर्म किया है.
मामले में एफआईआर दर्जकर पुलिस ने विवेचना की. साक्ष्य संकलन और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय की कोर्ट में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की.
कमल सिंह ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा कई गवाह भी अदालत में पेश हुए. अदालत ने साक्ष्य संकलन के आधार पर शिक्षक रामेश्वर को दोषी माना और उसे 21 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, विवेचना में प्रधानाचार्या दोषी नहीं पाया गया.
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