ETV Bharat / state

फ़िरोज़ाबाद: डबल मर्डर के पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा, पुरानी रंजिश में की थी हत्या

6 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के 5 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 6 आरोपी नामजद थे जिसमें एक आरोपी की इस दौरान मौत हो गई .

author img

By

Published : Apr 29, 2022, 3:56 PM IST

etv bharat
firo

फिरोजाबाद: जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना करीब 6 साल पुरानी है.

4 मार्च 2016 को जसराना थाना क्षेत्र के गांव कोरारा बुजुर्ग निवासी सतीश चंद्र ने गांव के ही निवासी पिंटू, राजहंस, मुन्नालाल, रामवीर, शिव कुमार, पंकज के खिलाफ थाना जसराना में एक मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में सतीश के भाई और चाचा पर कुल्हाड़ी, बांका और डंडा से हमला किया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर जहरीले आटे के मामले में 25 साल बाद आया फैसला, दो दुकानदारों को उम्र कैद

6 आरोपियों में से 5 को उम्र कैद की सजा: अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. कई गवाहों के बयान, साक्ष्यों के साथ कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद यादव के यहां हुयी. कोर्ट ने बहस के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. अदालत ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए छह में से पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त पंकज की मौत हो चुकी है. अदालत ने आरोपियों पर 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

फिरोजाबाद: जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना करीब 6 साल पुरानी है.

4 मार्च 2016 को जसराना थाना क्षेत्र के गांव कोरारा बुजुर्ग निवासी सतीश चंद्र ने गांव के ही निवासी पिंटू, राजहंस, मुन्नालाल, रामवीर, शिव कुमार, पंकज के खिलाफ थाना जसराना में एक मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में सतीश के भाई और चाचा पर कुल्हाड़ी, बांका और डंडा से हमला किया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर जहरीले आटे के मामले में 25 साल बाद आया फैसला, दो दुकानदारों को उम्र कैद

6 आरोपियों में से 5 को उम्र कैद की सजा: अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. कई गवाहों के बयान, साक्ष्यों के साथ कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद यादव के यहां हुयी. कोर्ट ने बहस के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. अदालत ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए छह में से पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त पंकज की मौत हो चुकी है. अदालत ने आरोपियों पर 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.