फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिला अदालत ने रेप के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है. निश्चित धनराशि पीड़िता को भी देनी होगी. अदालत का आदेश आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. एक मामला नाबालिग किशोरी से जुड़ा है तो दूसरे मामले में एक युवती को दो भाई अगवा कर ले गए थे. इसमें उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
पहली घटना उत्तर कोतवाली इलाके की है. थाने में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक 22 साल की एक युवती आठ फरवरी को अपनी मां के साथ दवा लेने अस्पताल गयी थी. इसी दौरान वह लापता हो गई. पीड़िता के भाई ने 13 फरवरी को युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बाद में जानकारी हुई कि युवती को औरैया के गांव सिकरना निवासी राजेश और धर्मेंद्र पुत्र रणवीर सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं.
इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने युवती को बरामद किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके 164 के बयान दर्ज कराए. अपने बयान में युवती ने बताया कि जब वह दवा लेने के बाद सड़क पार कर रही थी तभी दोपहर एक बजे सफेद रंग की गाड़ी सवार चार लोगों ने उसे खींच लिया. गाड़ी में राजेश, धर्मेंद्र के अलावा अनीता और विनीता नाम की दो महिलाएं भी सवार थीं.
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पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे गांव सिकरना ले गए जहां धर्मेंद्र और राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या-एक अनुराग शर्मा के कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेंद्र और राजेश को 20-20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर अलग-अलग धाराओं के तहत 76-76 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं, विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अवधेश पांडेय ने 29 फरवरी 2021 को जसराना इलाके में हुई किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी भूरी सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने गन्ना खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
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