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दलित किशोरी से रेप करने वाले दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा - Firozabad teenager rape

फिरोजाबाद की एक अदालत ने दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दलित नाबालिग के अपहरण और रेप मामले में लगभग तीन साल बाद फैसला आया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 6, 2024, 8:29 PM IST

फिरोजाबादः नाबालिग दलित किशोरी की किडनैपिंग और रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 23 अगस्त 2020 को एक युवक 15 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था. किशोरी की मां ने अतुर्रा थाना जसराना निवासी अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की विवेचना थाना खेरगढ़ के उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह ने की. जांच में अजय कुमार की नामजदगी गलत पाई गई. जांच में मथुरा के रहने वाले पवन कुमार का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे किशोरी को बरामद कर लिया.

किशोरी द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों के मुताबिक उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था. मामले की बाद में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बलदेव सिंह खेनेडा ने विवेचना भी की. विवेचना के बाद पवन कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान 10 गवाहो ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.


गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पवन को दोषी माना. न्यायालय ने पवन को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम में और एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने 32 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने देने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें-विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट में नहीं हो रहे थे हाजिर

फिरोजाबादः नाबालिग दलित किशोरी की किडनैपिंग और रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 23 अगस्त 2020 को एक युवक 15 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था. किशोरी की मां ने अतुर्रा थाना जसराना निवासी अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की विवेचना थाना खेरगढ़ के उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह ने की. जांच में अजय कुमार की नामजदगी गलत पाई गई. जांच में मथुरा के रहने वाले पवन कुमार का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे किशोरी को बरामद कर लिया.

किशोरी द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों के मुताबिक उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था. मामले की बाद में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बलदेव सिंह खेनेडा ने विवेचना भी की. विवेचना के बाद पवन कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान 10 गवाहो ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.


गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पवन को दोषी माना. न्यायालय ने पवन को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम में और एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने 32 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने देने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

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