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महिला को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया दुष्कर्म, रेपिस्ट को 10 साल की सजा - कोल्डड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर वारदात

फिरोजाबाद में अदालत ने सात साल पुराने रेप के मामले में रेपिस्ट को जुर्माने के साथ दस साल की सजा सनाई है. दोषी ने महिला को कोल्डड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया था.

फिरोजाबाद में अदालत
फिरोजाबाद में अदालत
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Published : Nov 10, 2022, 10:56 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की एक अदालत ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक महिला 22 जून 2015 को घर पर खाना बना रही थी. उसी दौरान धर्मवीर उर्फ धर्मा चित्र शोभाराम उसके घर पर आ गया. उसने महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. धर्मवीर ने उसके साथ रेप किया और इसके बाद फरार हो गया. महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या 1 अनुराग शर्मा की अदालत में चला.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश कुमार ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मवीर को दोषी माना और विद्वान न्यायाधीश ने धर्मवीर दो 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोष सिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढे़ं:प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास, 10 दिन में ही रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद: जनपद की एक अदालत ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक महिला 22 जून 2015 को घर पर खाना बना रही थी. उसी दौरान धर्मवीर उर्फ धर्मा चित्र शोभाराम उसके घर पर आ गया. उसने महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. धर्मवीर ने उसके साथ रेप किया और इसके बाद फरार हो गया. महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या 1 अनुराग शर्मा की अदालत में चला.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश कुमार ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मवीर को दोषी माना और विद्वान न्यायाधीश ने धर्मवीर दो 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोष सिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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