फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग को बहलाफुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक महिला अपनी नाबालिग 16 वर्षीय बेटी को दवा दिलाकर 12 सितंबर 2015 को घर आ रही थी. उसी दौरान बंबा चौराहे के समीप राजू और भूरे उसकी बेटी को जबरन उठाकर टैंपो में ले गए. दोनों नगला महाराम थाना एका के रहने वाले हैं. 14 अक्टूबर को किशोरी की मां और उसका भाई लड़की की तलाश कर रहे थे. इस दौरान उन्हें राजू उनकी बेटी के साथ रजावली चौराहे पर खड़ा दिखाई दिया. इसके बाद परिजनों ने राजू की पीछा कर उसे धर दबोचा. परिजन राजू को लेकर थाने पहुंचे. लड़की की मां ने राजू पुत्र गोविंद लोधी, भूरे, राजेश, धर्मेंद्र और छोटेलाल निवासी नगला महाराम थाना एका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
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लड़की ने अपने बयान में बताया कि राजू उसे अहमदाबाद ले गया था. इसके बाद राजू ने उसे एक कमरे में रखा और प्रतिदिन उसके साथ बलात्कार किया. पुलिस ने विवेचना के बाद राजू के खिलाफ पोक्सो और अन्य लोगों के खिलाफ भगा ले जाने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजू को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष कारावास के साथ 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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