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नशे के सौदागर को मिली 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी लगा

फिरोजाबाद की जिला अदालत ने नशे के सौदागर को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास (Additional imprisonment of three months) भी भुगतान करना पड़ेगा. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की थी.

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फिरोजाबाद की जिला अदालत
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Published : Apr 29, 2022, 7:29 PM IST

फिरोजाबाद : जनपद की जिला अदालत ने नशे के सौदागर को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना पड़ेगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 दिसंबर 2017 को प्रभारी निरीक्षक टूंडला (Inspector in-charge Tundla) ने पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव छिकाऊ निवासी पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र मलखान सिंह शर्मा को मुखबिर की सूचना के आधार पर वीरी सिंह इंटर कॉलेज (Veeri Singh Inter College) के सामने से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की थी. इस संबंध में कोतवाली टूंडला पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था.

इसे भी पढ़ेंः गवाह पर जानलेवा हमले के 25 साल पुराने मामले में अभियुक्तों को सजा

पुलिस ने मामले की जांच की और गवाहों, सबूतों के साथ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुना. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को ड्रग स्मगलिंग का दोषी पाया. लिहाजा अदालत ने अभियुक्त पुरुषोत्तम शर्मा को शुक्रवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
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फिरोजाबाद : जनपद की जिला अदालत ने नशे के सौदागर को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना पड़ेगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 दिसंबर 2017 को प्रभारी निरीक्षक टूंडला (Inspector in-charge Tundla) ने पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव छिकाऊ निवासी पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र मलखान सिंह शर्मा को मुखबिर की सूचना के आधार पर वीरी सिंह इंटर कॉलेज (Veeri Singh Inter College) के सामने से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की थी. इस संबंध में कोतवाली टूंडला पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था.

इसे भी पढ़ेंः गवाह पर जानलेवा हमले के 25 साल पुराने मामले में अभियुक्तों को सजा

पुलिस ने मामले की जांच की और गवाहों, सबूतों के साथ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुना. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को ड्रग स्मगलिंग का दोषी पाया. लिहाजा अदालत ने अभियुक्त पुरुषोत्तम शर्मा को शुक्रवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
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