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पांच साल की मासूम के साथ घिनौनी हरकत के दोषी को 20 साल की सजा - रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा

फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई.

फिरोजाबाद
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Published : Aug 19, 2023, 10:15 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. 6 साल तीन माह पहले आरोपी 5 साल की बालिका को अपने साथ घर ले गया था, जहां उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 5 वर्षीय बालिका 23 मई 2017 को घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान मुइन वहां पहुंच गया और उसने बालिका के भाई को पैसे देकर चाय लाने भेज दिया. इसके बाद मुईन बालिका को अपने घर ले गया. घर ले जाकर उसने बालिका के साथ घिनौनी हरकतें कीं. बालिका काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग चिंतित हो गए. परिवारी जन बालिका को ढूंढते हुए मुईन के घर पहुंचे तो मुइन बालिका के साथ गलत काम कर रहा था.

बालिका के पिता को देख वह धमकी देता हुआ भाग गया. बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान 7 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुईन को दोषी माना. कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें: बहनोई ने की साले की हत्या, फिर बहन ने भाई के शव को लगाया ठिकाने

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. 6 साल तीन माह पहले आरोपी 5 साल की बालिका को अपने साथ घर ले गया था, जहां उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 5 वर्षीय बालिका 23 मई 2017 को घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान मुइन वहां पहुंच गया और उसने बालिका के भाई को पैसे देकर चाय लाने भेज दिया. इसके बाद मुईन बालिका को अपने घर ले गया. घर ले जाकर उसने बालिका के साथ घिनौनी हरकतें कीं. बालिका काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग चिंतित हो गए. परिवारी जन बालिका को ढूंढते हुए मुईन के घर पहुंचे तो मुइन बालिका के साथ गलत काम कर रहा था.

बालिका के पिता को देख वह धमकी देता हुआ भाग गया. बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान 7 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुईन को दोषी माना. कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.

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