फिरोजाबाद: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लाइनपार क्षेत्र के निवासी राजेंद्र उर्फ विशाल और उसका एक साथ जोकि नाबालिग था, 30 अप्रैल 2022 को 15 साल की और 17 साल की दो किशोरियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. इस मामले में लड़कियों के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस के प्रयासों से यह दोनों लड़कियां बरामद भी हो गईं और आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे. इन लड़कियों का जब कोर्ट में बयान कराया गया तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र ने 15 साल की लड़की के साथ और दूसरे बाल अपचारी ने 17 साल की लड़की के साथ दुराचार भी किया था. इस मामले की पुलिस ने विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाद्यीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें पेश की गईं. साक्ष्य और गवाह भी पेश हुए. पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने राजेंद्र को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 28 हजार रुपये का जुर्माना और न देने पर 4 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है. इस मामले में जो नाबालिग आरोपी (बाल अपचारी) था, उसकी फाइल को सुनवाई के लिए अलग कर दिया गया था.
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