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दलित किशोरी संग दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल कारावास की सजा - फिरोजाबाद में दलित किशोरी संग रेप

फिरोजाबाद में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 12 साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया.

फिरोजाबाद
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Published : Jul 27, 2023, 9:13 AM IST

फिरोजाबाद: विशेष पॉस्को अदालत ने साल 2018 में एक दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत में दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना नारखी क्षेत्र में 22 अप्रैल 2018 को दलित किशोरी घर के बाहर गई थी. उसी दौरान गांव का ही युवक विजय बघेल जबरन उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गया. घर ले जाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. किशोरी के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े. लोगों को आता देखकर युवक धमकी देकर भाग गया. किशोरी ने विजय बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय बघेल को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के भी न्यायालय ने आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में बीजेपी नेता सहित दो आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद: विशेष पॉस्को अदालत ने साल 2018 में एक दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत में दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना नारखी क्षेत्र में 22 अप्रैल 2018 को दलित किशोरी घर के बाहर गई थी. उसी दौरान गांव का ही युवक विजय बघेल जबरन उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गया. घर ले जाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. किशोरी के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े. लोगों को आता देखकर युवक धमकी देकर भाग गया. किशोरी ने विजय बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय बघेल को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के भी न्यायालय ने आदेश दिए हैं.

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