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फिरोजाबाद में छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना

फिरोजाबाद में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jul 27, 2023, 9:08 PM IST

फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. यह मामला 2016 का है. दोषी ने छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक टूण्डला के एक कॉलेज की 14 वर्षीय छात्रा 12 सितंबर 2016 को पढ़ने गई थी. उसके बाद वह वापस नहीं आई. परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की. काफी प्रयास के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा तो किशोरी के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई. पिता की ओर से उपलब्ध कराए नंबरों पर पुलिस ने जानकारी की तो लड़की के बारे में पता चला.

पुलिस ने किशोरी को मुखबिर की सूचना पर बरामद कर लिया. उसको ले जाने वाले रामजी प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस और न्यायालय में छात्रा द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ साथ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच पड़ताल की और विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी, कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामजी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है.

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फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. यह मामला 2016 का है. दोषी ने छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक टूण्डला के एक कॉलेज की 14 वर्षीय छात्रा 12 सितंबर 2016 को पढ़ने गई थी. उसके बाद वह वापस नहीं आई. परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की. काफी प्रयास के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा तो किशोरी के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई. पिता की ओर से उपलब्ध कराए नंबरों पर पुलिस ने जानकारी की तो लड़की के बारे में पता चला.

पुलिस ने किशोरी को मुखबिर की सूचना पर बरामद कर लिया. उसको ले जाने वाले रामजी प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस और न्यायालय में छात्रा द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ साथ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच पड़ताल की और विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी, कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामजी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है.

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