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किशोरी का अपहरण करने वाले दोषी को 13 साल की कारावास

फिरोजाबाद में किशोरी का अपहरण कर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 13 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

फिरोजाबाद
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Published : Jul 14, 2023, 9:50 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को दोषी करार दिया. साथ ही दोषी को 13 साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 5 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी 5 मार्च 2021 की रात घर से लापता हो गई थी. कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी रात को बंटी कश्यप और चंदन से बात हुई थी. वह दोनों जलेसर रोड के रहने वाले हैं. किशोरी के पिता बंटी के घर पहुंचा तो पता चला कि वह लड़की को लेकर आया था. भाई ने बताया कि बंटी लड़की को अपने गांव रिजोर एटा ले गया है. बाद में बंटी उसे लेकर अहमदाबाद चला गया. किशोरी के पिता ने उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. काफी तलाश के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी बंटी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

मुकदमे की सुनवाई फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. पीड़िता का भी बयान दर्ज हुआ. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने बंटी को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जिसे न देने पर दोषी को 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को दोषी करार दिया. साथ ही दोषी को 13 साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 5 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी 5 मार्च 2021 की रात घर से लापता हो गई थी. कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी रात को बंटी कश्यप और चंदन से बात हुई थी. वह दोनों जलेसर रोड के रहने वाले हैं. किशोरी के पिता बंटी के घर पहुंचा तो पता चला कि वह लड़की को लेकर आया था. भाई ने बताया कि बंटी लड़की को अपने गांव रिजोर एटा ले गया है. बाद में बंटी उसे लेकर अहमदाबाद चला गया. किशोरी के पिता ने उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. काफी तलाश के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी बंटी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

मुकदमे की सुनवाई फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. पीड़िता का भी बयान दर्ज हुआ. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने बंटी को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जिसे न देने पर दोषी को 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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