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फिरोजाबाद: बाबरिया गैंग के 7 बदमाशों को उम्रकैद, लूटपाट के दौरान लड़की की हो गई थी मौत - बाबरिया गैंग गिरफ्तार

फिरोजाबाद कोर्ट ने बावरिया गैंग के सात बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस लोगों ने साल 2014 में एक घर में घुसकर लूटपाट की थी. इस दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी.

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बाबरिया गैंग उम्र कैद की सजा
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Published : Jul 19, 2022, 10:52 AM IST

फिरोजाबाद: कोर्ट ने साल 2014 में बावरिया गैंग द्वारा एक घर में घुसकर की गई लूटपाट और इस दौरान लड़की की मौत के मामले में गैंग के 7 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सजायाफ्ता बदमाशों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से दो की गिरफ्तारी न होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई है.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर साल 2014 में टूंडला थाना क्षेत्र के गांव नगला बन्ना में सुरेश चंद यादव के यहां पर डकैती की वारदात हुई थी. इस वारदात में सुरेश चंद यादव उनकी पत्नी, बेटे, बेटी और एक गुरु जी को बदमाशों ने जमकर पीटा था. यही नहीं बदमाश 80 हजार की नकदी और जेवर लूट ले गए थे. घटना में घायल सुरेश की बेटी बीना की मौत हो गई थी. इस मामले में सुरेश ने थाना टूंडला में अपने ही गांव के सतीश, रामनरेश, सुवामी, जितेंद्र, कप्तान सिंह और राम नरेश का मामा जो कि मैनपुरी का रहने वाला है उसे नामजद किया था. घटना के पीछे जमीन की रंजिश बताई थी. लेकिन, पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो इन लोगों की नामजदगी गलत निकली.

इसे भी पढ़े-बाइक में टक्कर मारकर लूट करने वाले गैंग का खुलासा

पुलिस ने घटना के आरोप में बावरिया गैंग के 9 लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें से 7 को जेल भेज दिया गया था. जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके नाम युसूफ, साजिद, तौकीर, अनीश, मुनीष, सोनू डैनी, शेरखान और फोविन हैं. इनमें से मनीष और सोनू अभी भी फरार हैं. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह की कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी लोगों को दोषी करार देते हुए सोनू और मुनीष को छोड़कर अन्य 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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फिरोजाबाद: कोर्ट ने साल 2014 में बावरिया गैंग द्वारा एक घर में घुसकर की गई लूटपाट और इस दौरान लड़की की मौत के मामले में गैंग के 7 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सजायाफ्ता बदमाशों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से दो की गिरफ्तारी न होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई है.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर साल 2014 में टूंडला थाना क्षेत्र के गांव नगला बन्ना में सुरेश चंद यादव के यहां पर डकैती की वारदात हुई थी. इस वारदात में सुरेश चंद यादव उनकी पत्नी, बेटे, बेटी और एक गुरु जी को बदमाशों ने जमकर पीटा था. यही नहीं बदमाश 80 हजार की नकदी और जेवर लूट ले गए थे. घटना में घायल सुरेश की बेटी बीना की मौत हो गई थी. इस मामले में सुरेश ने थाना टूंडला में अपने ही गांव के सतीश, रामनरेश, सुवामी, जितेंद्र, कप्तान सिंह और राम नरेश का मामा जो कि मैनपुरी का रहने वाला है उसे नामजद किया था. घटना के पीछे जमीन की रंजिश बताई थी. लेकिन, पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो इन लोगों की नामजदगी गलत निकली.

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पुलिस ने घटना के आरोप में बावरिया गैंग के 9 लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें से 7 को जेल भेज दिया गया था. जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके नाम युसूफ, साजिद, तौकीर, अनीश, मुनीष, सोनू डैनी, शेरखान और फोविन हैं. इनमें से मनीष और सोनू अभी भी फरार हैं. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह की कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी लोगों को दोषी करार देते हुए सोनू और मुनीष को छोड़कर अन्य 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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