ETV Bharat / state

दुष्कर्म आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा - दुष्कर्म आरोपी को उम्र कैद की सजा

फिरोजाबाद में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना 2 साल पुरानी है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट में हुई.

कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को सजा सुनाई
कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को सजा सुनाई
author img

By

Published : Feb 19, 2021, 9:58 PM IST

फिरोजाबाद: जिले में 8 साल की एक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉस्को ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता के माता पिता को दिया जाएगा. घटना 2 साल पुरानी है. अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है.

घटना 31 अक्टूबर सन 2018 की है. पचोखरा थाना क्षेत्र की मासूम गांव में ही दुकान के पास खेल रही थी. इसी दौरान गांव का युवक धर्मेंद्र उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बालिका को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. मासूम ने पूरी बात अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद माता-पिता थाना पचोखरा पहुंचे जहां उन्होंने आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया.

पचोखरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट में हुई. शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए सभी तथ्य विद्वान न्यायाधीश मृदुल दुबे के सम्मुख रखें. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में उन्होंने आरोपी धर्मेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने की स्थिति में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. जुर्माने की रकम का 50 फीसदी पैसा पीड़िता के माता-पिता को दिया जाएगा.

फिरोजाबाद: जिले में 8 साल की एक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉस्को ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता के माता पिता को दिया जाएगा. घटना 2 साल पुरानी है. अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है.

घटना 31 अक्टूबर सन 2018 की है. पचोखरा थाना क्षेत्र की मासूम गांव में ही दुकान के पास खेल रही थी. इसी दौरान गांव का युवक धर्मेंद्र उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बालिका को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. मासूम ने पूरी बात अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद माता-पिता थाना पचोखरा पहुंचे जहां उन्होंने आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया.

पचोखरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट में हुई. शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए सभी तथ्य विद्वान न्यायाधीश मृदुल दुबे के सम्मुख रखें. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में उन्होंने आरोपी धर्मेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने की स्थिति में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. जुर्माने की रकम का 50 फीसदी पैसा पीड़िता के माता-पिता को दिया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.