ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

फिरोजाबाद में हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

etv bharat
etv bharat
author img

By

Published : Jul 31, 2023, 9:16 PM IST

फिरोजाबादः जनपद की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सजायाफ्ता दोषियों में दो आरोपी तो पिता- पुत्र है.इस सनसनीखेज वारदात में आरोपियों ने घर के दरवाजे पर खड़े एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आगरा गेट निवासी अतुल शर्मा पुत्र मुकेश कुमार 22 अगस्त 2013 को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था. उसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.मारपीट करने के बाद हमलावर वहां से भाग गए. घायल अतुल को बेहोशी की हालत में परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए. गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे आगरा रेफर कर दिया. आगरा पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.मुकेश ने घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.पुलिस ने विवेचना के बाद अनिल शर्मा पुत्र दर्शन लाल उसके पुत्र शनि निवासी आगरा गेट तथा बंटू उर्फ राजकुमार पुत्र गंगाराम निवासी कुबेर गेट भरतपुर राजस्थान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 राजीव सिंह की अदालत में चला.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साथी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी माना. न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उन पर 20 - 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर तीनों को एक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः CM Yogi का बड़ा बयान, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही, गलती मुस्लिम पक्ष से हुई है

फिरोजाबादः जनपद की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सजायाफ्ता दोषियों में दो आरोपी तो पिता- पुत्र है.इस सनसनीखेज वारदात में आरोपियों ने घर के दरवाजे पर खड़े एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आगरा गेट निवासी अतुल शर्मा पुत्र मुकेश कुमार 22 अगस्त 2013 को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था. उसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.मारपीट करने के बाद हमलावर वहां से भाग गए. घायल अतुल को बेहोशी की हालत में परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए. गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे आगरा रेफर कर दिया. आगरा पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.मुकेश ने घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.पुलिस ने विवेचना के बाद अनिल शर्मा पुत्र दर्शन लाल उसके पुत्र शनि निवासी आगरा गेट तथा बंटू उर्फ राजकुमार पुत्र गंगाराम निवासी कुबेर गेट भरतपुर राजस्थान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 राजीव सिंह की अदालत में चला.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साथी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी माना. न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उन पर 20 - 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर तीनों को एक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः CM Yogi का बड़ा बयान, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही, गलती मुस्लिम पक्ष से हुई है

ये भी पढे़ंः AIMIM से चुनाव लड़ चुकी सैय्यद उजमा परवीन ने सीएम योगी को कहा माफिया, मुकदमा दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.